
Rajasthan Lado Protsahan Yojana: जयपुर। भजनलाल सरकार ने बेटियों के भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए राजस्थान में लाडो प्रोत्साहन योजना की शुरुआत की है। अगर आप भी बेटी के पिता है तो इस योजना का लाभ उठा सकते है। लेकिन, इसके लिए ये जानना बेहद जरूरी है कि आप कब और कैसे 100000 रुपए ले पाएंगे।
दरअसल, पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार की राजश्री योजना को भजनलाल सरकार ने लाडो प्रोत्साहन योजना में समाहित किया है। जिसकी शुरूआत एक अगस्त से हो चुकी है। इस योजना के तहत प्रदेश सरकार गरीब बेटियों को जन्म से 21 साल की उम्र तक एक लाख रुपए देगी।
लाडो प्रोत्साहन योजना भजनलाल सरकार सरकार द्वारा शुरू की गई योजना है। इसके माध्यम से प्रदेश सरकार द्वारा गरीब परिवारों की बेटियों को आर्थिक और शैक्षिक विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना के अंतर्गत आने वाली बेटियों को जन्म से 21 साल की उम्र तक कई किस्तों में एक लाख रुपए दिए जाते है।
लाडो प्रोत्साहन योजना का उद्देश्य बालिका जन्म के प्रति सकारात्मक सोच और बालिका का समग्र विकास करना है। इसके अलावा लिंग भेद रोकना, संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देना, मातृ मृत्यु दर में कमी और घटते शिशु लिंगानुपात में सुधार करना है। बालिकाओं का स्कूलों में ठहराव साथ-साथ नामांकन सुनिश्चित करना और बाल विवाह में कमी लाना है।
बालिका के जन्म से लेकर 21 वर्ष आयु पूरी करने तक राशि का भुगतान 7 किस्तों में डीबीटी के माध्यम में ऑनलाइन किया जाएगा। पहली छह किश्तें बालिका के माता-पिता अथवा अभिभावक के बैंक खाते में तथा 7वीं किश्त बालिका के बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से ऑनलाइन हस्तांतरित की जाएगी।
-2500 रुपए पात्र चिकित्सा संस्थानों में बालिका के जन्म पर।
-2500 रुपए बालिका की आयु एक वर्ष पूर्ण होने एवं टीका लगने पर।
-4 हजार रुपए राजकीय विद्यालय या मान्यता प्राप्त निजी विद्यालय में पहली में प्रवेश पर।
-5 हजार रुपए राजकीय विद्यालय या मान्यता प्राप्त निजी विद्यालय में छठी में प्रवेश पर।
-11 हजार रुपए राजकीय विद्यालय या मान्यता प्राप्त निजी विद्यालय में 10वीं में प्रवेश पर।
-25 हजार राजकीय विद्यालय, राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त निजी विद्यालय में 12वीं में प्रवेश पर।
-50 हजार रुपए मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थानों से स्नातक उत्तीर्ण करने एवं 21 वर्ष की होने पर।
प्रसूता का राजस्थान की मूल निवासी होना भी जरूरी है। बालिका का जन्म राजकीय चिकित्सालय या अधिस्वीकृत निजी चिकित्सा संस्थान में होना आवश्यक है। गर्भवती महिला की एएनसी जांच के दौरान राजस्थान की मूल निवासी होने का प्रमाण-पत्र देना होगा। योजना का लाभ लेने को जाति, धर्म, वर्ग, आय सीमा जैसे बंधन नहीं रखे गए हैं।
Published on:
04 Aug 2024 12:26 pm
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