
नरेश मीणा और वकील फतेहराम मीणा, फोटो- पत्रिका नेटवर्क
Naresh Meena Bail: राजस्थान हाईकोर्ट ने देवली-उनियारा विधानसभा उपचुनाव-2024 के दौरान हुए समरावता थप्पड़ कांड में निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा को बड़ी राहत दी है। शुक्रवार को जस्टिस प्रवीर भटनागर की एकलपीठ ने नरेश मीणा की तीसरी जमानत याचिका मंजूर कर ली। यह जमानत नगरफोर्ट थाने में दर्ज FIR नंबर 167/24 के तहत आगजनी और उपद्रव के मामले में दी गई है।
हालांकि, कोर्ट के दो दिन के अवकाश के चलते नरेश मीणा की रिहाई में देरी हो सकती है। संभावना है कि वे सोमवार को टोंक जेल से बाहर आएंगे और SC-ST कोर्ट में बेल बॉन्ड पेश करेंगे।
बताते चलें कि इस फैसले के बाद नरेश मीणा के समर्थकों में खुशी की लहर है। कई जगह उनके समर्थक आतिशबाजी करके जश्न मना रहे हैं। वहीं नरेश मीणा को जमानत मिलने के बाद उनके वकील फतेहराम मीणा भावुक हो गए। उन्होंने कहा कि यह उनके लिए न केवल कानूनी जीत है, बल्कि न्याय में विश्वास की जीत भी है।
दरअसल, नरेश मीणा पिछले आठ महीनों से हिरासत में थे। उनके वकील फतेहराम मीणा ने इस मामले में कड़ा संघर्ष किया। फतेहराम ने बताया कि इससे पहले नरेश की दो जमानत याचिकाएं हाईकोर्ट से खारिज हो चुकी थीं। पहली याचिका 14 फरवरी और दूसरी 30 मई को खारिज हुई थी। लेकिन तीसरी याचिका पर जस्टिस प्रवीर भटनागर की अदालत ने राहत देते हुए जमानत मंजूर की।
फतेहराम मीणा ने हाईकोर्ट में मजबूत पैरवी कर नरेश को आगजनी और उपद्रव के मामले में यह राहत दिलाई, जबकि थप्पड़ कांड में नरेश को पहले ही जमानत मिल चुकी थी।
गौरतलब है कि 13 नवंबर 2024 को देवली-उनियारा उपचुनाव के दौरान समरावता गांव में मतदान का बहिष्कार किया गया था। निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा ने अधिकारियों पर जबरन मतदान कराने का आरोप लगाया। इस दौरान मतदान बूथ पर मौजूद एसडीएम अमित चौधरी के साथ उनकी धक्का-मुक्की हुई और नरेश ने उन्हें थप्पड़ मार दिया।
इस घटना के बाद समरावता में हिंसा भड़क उठी। समर्थकों ने पुलिस पर पथराव किया और वाहनों में आग लगा दी। पुलिस ने नरेश को 14 नवंबर को गिरफ्तार किया था। इस मामले में उनके खिलाफ कई धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ।
Published on:
11 Jul 2025 02:51 pm
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