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जयपुर

Makar Sankranti 2023: राजस्थान में चार घंटे नहीं उड़ा सकते पतंग, नियम तोड़ने पर हो सकती है जेल

गृह विभाग ने जिला कलक्टरों को दिए आदेश, सुबह 6 से 8 व शाम 5 से 7 बजे पतंग उड़ाने पर रोक, प्रतिबंधित समय में पतंग उड़ाने पर हो सकती है जेल, चार घंटे के लिए लगी धारा 144

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जयपुर। गृह विभाग ने प्रदेश में पतंगबाजी के लिए समय निर्धारित किया है। मकर संक्रांति पर सुबह 6 बजे से 8 बजे तक और शाम को 5 बजे से रात 7 बजे तक पतंग उड़ाने पर रोक रहेगी। इस संबंध में सभी जिला कलक्टरों को आदेश दे दिए गए हैं। प्रतिबंधित समय में पतंग उड़ाते हुए यदि कोई पुलिसकर्मियों को नजर आता है तो धारा 144 के अंतर्गत गिरफ्तारी हो सकती है। इस दौरान प्लास्टिक व सिंथेटिक पदार्थ से बने मांझे का उपयोग व निर्माण प्रतिबंधित रहेगा। पतंगबाजी में चाइनीज मांझे, लोहा व ग्लास का उपयोग मानव व पक्षी दोनों के लिए हानिकारक है। इसकी रोकथाम के लिए प्रशासन की ओर से आदेश जारी किया जा चुका है।