
CM Ashok Gehlot
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पर्यटन विभाग से प्राप्त विभिन्न प्रस्तावों का प्रशासनिक अनुमोदन किया है। मुख्यमंत्री की इस स्वीकृति से पर्यटन इकाइयों का कार्य सुगम होगा।
गहलोत की स्वीकृति से पूर्व में स्वीकृत दस्तावेजों के साथ-साथ अन्य दस्तावेजों के आधार पर भी पर्यटन इकाइयों के पक्ष में एंटाइटलमेंट सर्टिफिकेट जारी किया जा सकेगा। इसके तहत आरटीडीसी तथा आरएसएचसी की इकाइयों के कार्यकारी निदेशक की स्वघोषणा, राज्य सरकार के अधीन राजकीय संग्रहालय के लिए निदेशक पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग की स्वघोषणा, केन्द्र सरकार के अधीन राजकीय संग्रहालय से संबंधित मंत्रालय के राज्य में पदस्थापित वरिष्ठतम अधिकारी की स्वघोषणा, रीको औद्योगिक क्षेत्रों में होटल प्रयोजनार्थ आवंटित भूखण्डों के संबंध में भू आवंटन आदेश एवं ग्रामीण क्षेत्र में राजस्व विभाग/जिला कलक्टर द्वारा भू-संपरिवर्तन आदेश के आधार पर भी एंटाइटलमेंट सर्टिफिकेट जारी किया जाना प्रस्तावित है।
इसके अनुसार सभी इकाइयों से बिजनेस रजिस्ट्रेशन नम्बर लिया जाना अनिवार्य किया जाएगा। वहीं, 10 या अधिक कमरों के होटल, बजट होटल एवं मोटल को भी पर्यटन इकाई के रूप में सम्मिलित किया जाएगा। साथ ही, वित्त विभाग की ओर से फरवरी, 2022 में जारी अधिसूचना, जिसमें पर्यटन प्रयोजनार्थ संपरिवर्तित या उपयोग में ली जा रही भूमियों की बाजार दरों के संबंध में केन्द्रीय पर्यटन मंत्रालय या पर्यटन विभाग से अनुमोदन का प्रावधान किया गया है। साथ ही, नया स्पष्टीकरण प्रतिस्थापित कर RIPS-2022 के तहत ईसी का प्रावधान किया जाएगा।
Published on:
28 Aug 2023 07:14 pm
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