
कोरोना गाइडलाइन की पालना कराएगा निगम, विवाह स्थलों पर होगी सख्ती
जयपुर।
गृह विभाग ने 3 से 17 मई तक प्रदेश में रेड अलर्ट घोषित करते हुए नई गाइडलाइन जारी की है। इस गाइडलाइन में विवाह समारोह में 50 की बजाय 31 लोगों की संख्या तय की गई है। विभाग की इस गाइडलाइन के बाद नगर निगम ग्रेटर भी एक्टिव मोड पर आ गया है। ग्रेटर के अतिरिक्त आयुक्त बृजेश कुमार चांदोलिया ने एक आदेश जारी कर सभी जोन उपायुक्तों, राजस्व उपायुक्त और जोन के राजस्व अधिकारियों को विवाह स्थलों पर सख्ती के निर्देश दिए हैं।
चांदोलिया की तरफ से जारी निर्देशों में कहा गया है कि विवाह स्थल, मैरिज गार्डन के मालिक और प्रबंधन को दो दिन के भीतर लिखित में नोटिस जारी गृह विभाग की 30 अप्रेल की गाइडलाइन की पालना के लिए पाबंद किया जाए। इसकी सूचना भी मुख्यालय को भिजवानी होगी। हर जोन में 10—12 विवाह स्थलों का क्लस्टर बनाकर इनकी निगरानी के लिए प्रभारी अधिकारी नियुक्त किए जाएं। प्रभारी अधिकारी का विवरण और उनकी ओर से की गई कार्रवाई की सूचना भी मुख्यालय को भिजवानी होगी। अगर कोई विवाह स्थल संचालक गाइडलाइन का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ निर्धारित जुर्माना और सीलिंग की कार्रवाई की जाए।
राजस्व अधिकारी होंगे जिम्मेदार
उपायुक्त राजस्व अपने स्तर पर सभी मैरिज गार्डन और विवाह स्थलों की निगरानी की कार्रवाई सुनिश्चित कराएं। जोन के राजस्व अधिकारियों की जिम्मेदारी होगी कि वे गाइडलाइन की पालना करवाएं। राजस्व अधिकारी ही जोन उपायुक्त के माध्यम से निगरानी की कार्रवाई की रिपोर्ट भिजवाएंगे। उपायुक्त सतर्कता अपने सतर्कता दलों के साथ विवाह स्थलों और मैरिज गार्डन का निरीक्षण करने के साथ ही जोन उपायुक्त के साथ समन्वय बैठाकर इनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे।
Published on:
01 May 2021 07:21 pm
बड़ी खबरें
View Allजयपुर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग
