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जयपुर
राजस्थान रोडवेज ने पहली बार विवाहित पुत्री को भी अनुकंपा नियुक्ति दी गई है। यह पहले केवल पुत्र या फिर अविवाहित पुत्री को ही दिया जाता था। प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की कैबिनेट ने अक्टूबर 2021 में निर्णय किया था कि राज्य के किसी भी कर्मचारियों की सेवाकाल में मृत्यु होने पर यदि मृतक आश्रित की श्रेणी में विवाहित पुत्री ही सेवा के लिए पात्र है तो न्यायालयों के निर्णयों का ध्यान रखते हुए विवाहित पुत्रियों को भी विवाहित पुरूषों की तर्ज पर महिलाओं को भी अनुकंपा नियुक्ति दी जा सकती है।
तीन को अनुकंपा नियुक्ति
इस अवधारणा को गंभीरता से लेते हुए राजस्थान रोडवेज ने अपनी संचालक मण्डल की सितम्बर 2021 में आयोजित 296वीं बैठक में निर्णय लेकर परिवहन विभाग की सहमति से न सिर्फ नियमों में संशोधन कर दिया, बल्कि 8 अप्रैल को तीन पुत्रियों को अनुकंपा नियुक्ति के आदेश प्रदान कर दिए गए हैं।
इन्हें मिली नियुक्ति
इसमें तत्कालीन निगम कर्मी स्व0 नन्द किशोर, चालक, झालावाड़ आगार की विवाहिता पुत्री ज्योति पाटीदार, स्व0 रमेश चन्द्र गुर्जर, चालक, चित्तौड़गढ आगार की विवाहिता पुत्री कविता गुर्जर और स्व0 महेश कुमार बोहरा, कनिष्ठ अभियन्ता, केन्द्रीय कार्यशाला जोधपुर की विवाहिता पुत्री शीला पुरोहित को कनिष्ठ लिपिक पद पर नियुक्ति के आदेश जारी किए गए हैं। यह प्रकरण उन विवाहित पुत्रियों के थे जो तत्समय प्रचलित नियमों में प्रावधान नहीं होने के कारण नियुक्ति के पात्र नहीं थी, परन्तु राज्य सरकार की अधिसूचना एवं परिवहन विभाग के आदेशों के तहत अविवाहित होने की बंदिश हटने के कारण पात्रता की श्रेणी में आ गई।
अब तक 371 अनुकंपा नियुक्ति
इसके साथ ही 9 अन्य प्रकरणों में मृतकआश्रितों के नियुक्ति आदेश भी आज जारी किए गए हैं। इन्हें सम्मिलित करते हुए रोडवेज में पिछले 9 महीनों में अब तक 371 प्रकरणों में नियुक्ति आदेश जारी किए गए हैं।
Published on:
08 Apr 2022 11:49 pm
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