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चार साल की बच्ची से बलात्कार और हत्या के आरोपी को फांसी, जयपुर पोक्सो कोर्ट ने सुनाया पहला मृत्युदंड

नरैना में चार वर्षीय बच्ची से बलात्कार और हत्या का मामला, ट्रायल में 41 गवाहों के बयान एवं 141 दस्तावेज किए गए पेश

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जयपुर। चार साल की बच्ची से बलात्कार और फिर तालाब में डुबोकर हत्या के मामले में गुरुवार को पोक्सो कोर्ट ने आरोपी को फांसी की सजा सुनाई। संभवत: जयपुर पोक्सो कोर्ट की ओर से किसी आरोपी को दिया गया पहला मृत्युदंड है। पोक्सो कोर्ट में ट्रायल के दौरान 41 गवाहों के बयान करवाने के साथ ही 141 दस्तावेज साक्ष्य के तौर पर पेश किए गए। विशेष लोक अभियोजक ने बताया कि कोर्ट ने आरोपी सुरेश को बच्ची की हत्या और बलात्कार का दोषी मानते हुए यह सजा सुनाई है।

यह है मामला
जयपुर ग्रामीण के थाना क्षेत्र में चार साल की मासूम के अपहरण का 12 अगस्त 2021 को मामला सामने आया था। इसके बाद तालाब में बच्ची का मृत शरीर बरामद हुआ था। शव का पोस्टमार्टम करवाया गया तो उसमें बलात्कार के बाद हत्या करना उजागर हुआ।

चर्चित रहा मामला
मासूम बच्ची से दरिंदगी का यह मामला काफी चर्चित रहा। नरेना व आसपास के क्षेत्र के लोग घटना के बाद काफी आक्रोश फैल गया। आरोपी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर नरैना सीएचसी पर धरना-प्रदर्शन किया था।

पुलिस ने दिखाई तत्परता
घटना की गंभीरता और लोगों के आक्रोश को देखते हुए जयपुर ग्रामीण एसपी ने तीन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, तीन पुलिस उप अधीक्षक, लगभग 20 थानों के थानाधिकारी समेत करीब 600 पुलिसवालों कार्मिकों को लगाया गया था। पुलिस ने जांच के बाद 25 अगस्त को कोर्ट में चालान पेश किया। इसके बाद स्पेशल केस आफीसर स्कीम में मामला लिया और मामले में पैरवी के लिए विशेष लोक अभियोजक महावीर सिंह किशनावत को नियुक्त किया।

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