
एमएलए कन्हैयालाल सहित तीन अन्य को राहत, डिग्गी कल्याण जी मंदिर ट्रस्ट में बने रहेंगे
जयपुर
(Rajasthan Highcourt) हाईकोर्ट ने मालपुरा (MLA) एमएलए कन्हैया लाल चौधरी सहित तीन अन्य सदस्यों को (relief) राहत देते हुए उन्हें (diggi kalyan ji mandir trust) डिग्गी कल्याण जी मंदिर ट्रस्ट में काम करते रहने के लिए कहा है। साथ ही मामले में प्रमुख देवस्थान सचिव ,संयुक्त सचिव तथा मालपुरा के उपखण्ड अधिकारी और पदेन अध्यक्ष मंदिर ट्रस्ट को नोटिस जारी कर चार सप्ताह में जवाब मांगा है। हाईकोर्ट ने यह अंतरिम निर्देश कन्हैयालाल चौधरी सहित अरविंद गौतम ,रवि कुमार जैन व कैलाश चन्द शर्मा की अलग-अलग याचिकाओं पर दिए। याचिकाओं में कहा कि पिछली राज्य सरकार ने एमएलए सहित तीन अन्य सदस्यों काे 16 मई 2018 को डिग्गी कल्याण जी मंदिर ट्रस्ट में सदस्य पद पर मनोनीत किया था। लेकिन मौजूदा राज्य सरकार ने 30 अप्रेल 2020 के आदेश से ठाकुर रामप्रताप सिंह डिग्गी, हंसराज चौधरी ,गोपाल गुर्जर व सुरेश चन्द शर्मा का मनोनयन ट्रस्ट में सदस्य पद पर कर दिया। इसे हाईकोर्ट में चुनौती देते हुए कहा कि जिस आदेश से प्रार्थियों का ट्रस्ट में मनोनयन किया था उसे न तो राज्य सरकार वापस लिया है और न ही निलंबित किया है। इसके अलावा नए सदस्यों का मनोनयन 25 मई 1975 के ट्रस्ट पंजीयन के अनुसार किया है जबकि 25 मई 1975 को कोई ट्रस्ट ही रजिस्टर्ड नहीं है। ऐसे में राज्य सरकार द्वारा नए सदस्यों का मनोनयन अवैध है। इसलिए प्रार्थियों को ट्रस्ट में काम करते रहने दिया जाए।
Published on:
22 May 2020 07:03 pm
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