18 दिसंबर 2025,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English
home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

Good News: अब साल में एक बार नहीं चार बार जुड़वा सकेंगे वोटर लिस्ट में नाम

निर्वाचन आयोग ने मतदाताओं के पंजीकरण के लिए भरे जाने वाले प्रपत्रों को सुविधाजनक बनाया गया है। इससे मतदाता सूची में नाम जुड़वाना या संशोधन करना आसान हो जाएगा।

less than 1 minute read
Google source verification
voter list

voter list

जयपुर। निर्वाचन आयोग ने मतदाताओं के पंजीकरण के लिए भरे जाने वाले प्रपत्रों को सुविधाजनक बनाया गया है। इससे मतदाता सूची में नाम जुड़वाना या संशोधन करना आसान हो जाएगा। अब यदि आप अप्रेल, जुलाई या फिर अक्टूबर में अठारह वर्ष के हो रहे हैं तो आपको जनवरी तक नाम जुड़वाने का इंतजार नहीं करना होगा। जनवरी के अलावा अप्रेल, जुलाई, अक्टूबर में भी वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाए जा सकेंगे

राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने बताया कि संशोधित सभी प्रपत्र एक अगस्त से प्रभावी होगें। एक अगस्त से ईआरओ नेट और इससे जुड़ी आईटी एप्लीकेशन नेशनल वोटर्स सर्विस पोर्टल (एनवीएसपी पोर्टल), वोटर हैल्पलाइन एप एवं गरुडा एप में नये आवेदन प्रपत्र और प्रक्रिया उपलब्ध होगी।
उन्होंने बताया कि नए संशोधन के उपरांत अब मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए अर्हता एक जनवरी के स्थान पर वर्ष में 4 बार एक जनवरी, एक अप्रेल, एक जुलाई तथा एक अक्टूबर निर्धारित की गई है। जन्म और निवास के प्रमाण के लिए दस्तावेज निर्धारित किए गए हैं, ताकि प्रपत्रों का जल्द निस्तारण हो सके।
मतदाता सूची में नाम हटाने के लिए मृत्यु प्रमाण-पत्र साथ लगाने का प्रावधान किया गया है।

उन्होंने बताया कि निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुसार आधार एकत्रीकरण का कार्य एक अगस्त से ऑनलाइन एवं ऑफलाइन माध्यम से प्रारम्भ किया जाएगा। मतदाता द्वारा आधार नम्बर दिया जाना स्वैच्छिक है। ईआरओ मतदाता सूची में किसी भी प्रविष्टि को आधार संख्या उपलब्ध नहीं कराने पर नहीं हटाएगा। मतदाताओं के आधार प्राप्त करने के लिए राज्य के समस्त मतदान केन्द्रों पर 4 सितम्बर एवं 18 सितम्बर 2022 (रविवार) को विशेष शिविर आयोजित किए जाएंगे।


बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग