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राजस्थान में नहीं लगेगा ट्रेफिक नियम तोड़ने पर भारी जुर्माना, मंत्री बोले: दी जाएगी जुर्माना राशि में राहत

नए केन्द्रीय मोटर वाहन (संशोधित) अधिनियम-2019 ( New Central Motor Vehicles (Amended) Act-2019 ) को लागू करने का मामला : अधिसूचना जारी करने में लगेंगे दो-तीन दिन, तभी शुरू होगी बढ़े जुर्माने की वसूली, मंत्री प्रतापसिंह ने कहा जुर्माना राशि में कुछ राहत दिए जाने के प्रयास

जयपुरSep 03, 2019 / 08:26 pm

pushpendra shekhawat

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राजस्थान में नहीं लगेगा ट्रेफिक नियम तोड़ने पर भारी जुर्माना, मंत्री बोले: दी जाएगी जुर्माना राशि में राहत

सुनील सिंह सिसोदिया / जयपुर। देश में यातायात नियमों के उल्लंघन पर जुर्माना राशि बढ़ाने को लेकर लागू किए गए केन्द्रीय मोटर वाहन (संशोधित) अधिनियम 2019 ( New Central Motor Vehicles (Amended) Act-2019 ) के तहत मंगलवार को भी राज्य में बढ़ी दर वसूली शुरू नहीं हो सकी। बढ़ी दरें राज्य सरकार ( Rajasthan Government ) की ओर से अधिसूचना जारी किए जाने के बाद ही वसूली जा सकती हैं। राज्य सरकार अधिसूचना जारी करने से पहले राज्य के क्षेत्राधिकार वाले करीब 24 यातायात उल्लंघन के मामलों में कुछ जर्माना राशि कम करने को लेकर दो दिन से मंथन में जुटा है। परिवहन मंत्री प्रतापसिंह खाचरियावास ( Pratap Singh Khachariyawas ) ने मंगलवार को भी परिवहन और यातायात पुलिस ( Traffic Police ) के अधिकारियों के साथ लंबी मंत्रणा की। बताया जा रहा है कि एक-दो दिन में राज्य सरकार अधिसूचना जारी करेंगी। इसके साथ ही नए प्रावधानों के मुताबिक बढ़े हुए जुर्माने की वसूली शुरू होगी।
बैठक के बाद परिवहन मंत्री प्रतापसिंह खाचरियावास ने कहा कि केन्द्र के कानून का सम्मान करते हैं और यातायात नियमों के उल्लंघन को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। शराब पीकर वाहन चलाने और ओवर स्पीड वाहन दौड़ाने वालों को किसी भी हालात में राहत नहीं मिलेगी। लेकिन राज्य सरकार का मानना है कि जुर्माना बढ़ाकर यातायात नियमों की पालना नहीं कराई जा सकती। इसके लिए जनजागरूकता का माहौल तैयार करना होगा। इसके लिए ऐसे यातायात उल्लंघन के मामलों जुर्माना राशि में कुछ राहत दिए जाने के प्रयास किए जा रहे हैं, जिनसे आम गरीब पर भार नहीं पड़े। नए प्रावधानों में बिना हेलमेट पाए जाने पर दुपहिया चालक का 1000 रुपए का चालान बनाने के लिए कहा गया है। तो पूर्व निर्धारित 100 रुपए के चालान को 200 रुपए कर, शेष राशि से गुणवत्ता युक्त हेलमेट प्रदान किए जाने जैसे सकारात्मक उपाय क्यों नहीं किए जा सकते थे?
मंत्री ने कहा कि 4-5 हजार की पुरानी मोटर साइकिल चलाने वाले गरीब मजदूर, मित्री व अन्य कैसे 5 हजार रुपए तक जुर्माना दे सकेंगे। इसको लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत व अन्य कुछ मंत्रियों से भी चर्चा की गई है। विभाग का मकसद है कि इसके लिए अन्य प्रबुद्ध लोगों से भी चर्चा की जाए। उन्होंने ज्यादा जुर्माना वसूली से तो भ्रष्टाचार और बढऩे की आशंका जाहिर की। उनका कहना था कि अभी तक किसी भी राज्य ने इसे लागू किए जाने को लेकर अधिसूचना जारी नहीं की है।
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