
नए मॉडल राजस्थान भवन विनियमों को लेकर सरकार का बड़ा फैसला
जयपुर। नगरीय विकास विभाग ने नए मॉडल राजस्थान भवन विनियम से पहले अनुमोदित प्रकरणों को लेकर स्पष्टीकरण जारी किया है। इस आदेश से उन सैंकड़ों प्रकरणों को भवन निर्माण स्वीकृति देने में फायदा होगा, जो नए और पुराने विनियमों के फेर में अटके हुए थे।
विभाग की ओर से जारी आदेश के अनुसार स्पष्ट किया गया है कि ऐसे प्रकरण जो 29 नवंबर, 2022 को लागू नए मॉडल राजस्थान भवन विनियम से पहले सक्षम समिति, एम्पावर्ड कमेटी या सक्षम स्तर से अनुमोदित हो चुके हैं। ऐसे प्रकरणों में भवन निर्माण की स्वीकृति उस तारीख को लागू भवन विनियमों के अनुसार ही जारी की जाएगी। यानि ऐसे प्रकरणों में पुराने भवन विनियम ही लागू होंगे।
इसी तरह जिन भवन निर्माण स्वीकृति के प्रकरणों में वास्तुविद से नए मॉडल राजस्थान भवन विनियम से पहले अनुमोदन प्राप्त किया गया है। साथ ही ऐसे प्रकरणों में नियमानुसार राशि और शुल्क संबंधित निकाय में जमा हो चुका है तो पूर्व के भवन विनियमों के अनुसार ही वास्तुविद की ओर से जारी भवन निर्माण की स्वीकृति मान्य होगी।
Published on:
08 Feb 2023 05:07 pm
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