मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने स्थायी लोक अदालत जयपुर महानगर-के गठन के प्रस्ताव को मंजूरी दी है।
जयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने स्थायी लोक अदालत जयपुर महानगर-के गठन के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। साथ ही पूर्व में गठित स्थायी लोक अदालत जयपुर महानगर का नाम स्थायी लोक अदालत, जयपुर महानगर-प्रथम किये जाने के प्रस्ताव का भी अनुमोदन किया है।
नवगठित स्थायी लोक अदालत जयपुर महानगर द्वितीय में पूर्णकालिक अध्यक्ष पद पर सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश स्तर के अधिकारी की नियुक्ति की जायेगी। मुख्यमंत्री गहलोत ने अदालत के कार्य संचालन के लिए 7 नवीन पदों के सृजन को भी मंजूरी प्रदान की है। इन पदों में आशुलिपिक व रीडर का एक-एक, कनिष्ठ सहायक के 3 एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के 2 पद शामिल हैं। गहलोत के इस निर्णय से लंबित मामलों एवं प्रतिदिन जनोपयोगी सेवाओं से संबंधित मामलों के निस्तारण में सुगमता होगी।
वाल्मिकी कोष के तहत कार्यों के लिए राशि मंजूर
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वाल्मिकी कोष के तहत विभिन्न कार्यों के लिए 22.31 करोड़ रुपए के वित्तीय प्रावधान को स्वीकृति दी है। इस राशि से स्वच्छकार छात्रावासों का निर्माण, आधुनिकीकरण एवं सुविधाओं का विकास तथा बाड़मेर, जोधपुर व जयपुर में नवीन स्वच्छकार छात्रावास भवनों का निर्माण हो सकेगा। इसके साथ ही उक्त राशि से सफाई के पेशे में लगे व्यक्तियों की संतानों को पूर्व मैट्रिक एवं उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति के अतिरिक्त आर्थिक सहायता, सफाई पेशे में लगे व्यक्तियों को ऋण अनुदान, सफाई कर्मचारियों को जैकेट वर्दी, प्रशिक्षण तथा भ्रमण सहित विभिन्न कार्य किए जाएंगे।