सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का दिया हवाला!
एफआइआर दर्ज नहीं करवाए जाने से चिकित्सा शिक्षा विभाग सवालों के घेरे में है। अब एफआइआर दर्ज करवाने के प्रस्ताव पर गृह विभाग ने सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का हवाला देते हुए जवाब भेजा है। इसमें कहा गया है कि ट्रांसप्लांट ऑफ ह्यूमन ऑर्गन एक्ट के तहत इसकी प्रक्रिया पहले से है और नामित अधिकारी ही ऐसे मामले में कार्रवाई कर सकता है। गृह विभाग ने चिकित्सा शिक्षा विभाग को अटॉर्नी जरनल से राय लेने को कहा है।