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सूचना नहीं देने पर एनएचएम के संयुक्त सचिव पर जुर्माना

आयोग ने जुर्माना राशि अधिकारी के वेतन से काटने के आदेश दिए हैं। इसी के साथ मांगी गई सूचना नि:शुल्क उपलब्ध कराने के आदेश दिए हैं।

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जयपुर। सूचना नहीं देने पर राज्य सूचना आयोग ने राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं संयुक्त सचिव (एनएचएम ) पर पांच हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। आयोग ने जुर्माना राशि अधिकारी के वेतन से काटने के आदेश दिए हैं। इसी के साथ मांगी गई सूचना नि:शुल्क उपलब्ध कराने के आदेश दिए हैं।जनता कालोनी निवासी नितेश कुमार शर्मा ने 28 अक्टूबर 2020 को राज्य लोक सूचना अधिकारी व राज्य नोडल अधिकारी राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम, मनोचिकित्सा केंद्र से 14 बिंदुओं पर जानकारी मांगी। जानकारी नहीं मिलने पर आयोग में द्वितीय अपील पहुंची। मुख्य सूचना आयुक्त डीबी गुप्ता ने कहा कि आयोग के नोटिस पर राज्य लोक सूचना अधिकारी ने राज्य नोडल अधिकारी को सूचनाएं देने का आदेश दिया लेकिन इसको अपील का उत्तर नहीं माना जा सकता है। अपीलार्थी ने कहा कि उनको सही और पूरी सूचना उपलब्ध नहीं करवाई गई। आयोग ने इस संबंध में संयुक्त सचिव स्वास्थ्य भवन को सूचनाएं उपलब्ध करवाने और सूचना उपलब्ध नहीं करवाने के संबंध में स्पष्टीकरण मांगा। लेकिन इसके बाद भी किसी तरह का स्पष्टीकरण नहीं दिया गया। जिस पर मुख्य सूचना आयुक्त डीबी गुप्ता ने आदेश में लिखा कि जानबूझ कर सूचना नहीं देना चाहते हैं जो सूचना के अधिकार कानून के प्रति लापरवाही है। इसके लिए आयोग ने लोक सूचना अधिकारी एवं संयुक्त सचिव (एनएचएम) पर पांच हजार रुपए का जुर्माना लगाया है।