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अनुकंपा नियुक्ति का आवेदन लंबित रहने का कोई प्रकरण नहीं : कल्ला

No case of pending application of compassionate appointment शिक्षा मंत्री डॉ. बी. डी. कल्ला ने गुरुवार को विधानसभा में कहा कि अनुकम्पा नियुक्ति आवेदन की समस्त प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात् बिना किसी युक्तियुक्त कारण के आवेदन लम्बित रखने का कोई प्रकरण संज्ञान में नहीं आया है।

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जयपुर

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Rahul Singh

Mar 10, 2022

jaipur

BD Kalla

No case of pending application of compassionate appointment

जयपुर। शिक्षा मंत्री डॉ. बी. डी. कल्ला ने गुरुवार को विधानसभा में कहा कि अनुकम्पा नियुक्ति आवेदन की समस्त प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात् बिना किसी युक्तियुक्त कारण के आवेदन लम्बित रखने का कोई प्रकरण संज्ञान में नहीं आया है।

डॉ.कल्ला ने प्रश्नकाल में विधायक चन्द्रभान सिंह आक्या के मूल प्रश्न के लिखित जवाब में बताया कि समय सीमा में आवेदित पूर्ण आवेदन पत्र विभाग स्तर पर प्राप्त होने पर विभाग की ओर से नियत समय में नियुक्ति आदेश जारी किए जाने के निर्देश हैं। उन्होंने परिपत्र की प्रति सदन के पटल पर रखी।

बी. डी. कल्ला ने बताया कि आवेदन प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात् नियुक्ति प्रदान कर दी जाती है तथा प्रकरण लम्बित नहीं रखा जाता है तथापि कुछ प्रकरणों में चरित्र सत्यापन अथवा पुलिस सत्यापन, मूल विभाग में पद रिक्त न होने तथा आवेदक द्वारा नियमानुसार देय पद पर नियुक्ति न स्वीकार कर अपनी उच्च योग्यता के अनुसार पद पर नियुक्ति चाहने के कारण नियुक्ति में विलम्ब हो सकता है।

डॉ.कल्ला ने बताया कि अनुकम्पा नियुक्ति प्रकरणों में अविलम्ब कार्यवाही सुनिश्चित करने के उद्देश्य से सभी विभागों में नोडल अधिकारी अथवा केस प्रभारी नियुक्त करने के निर्देश जारी किए गए हैं तथा त्वरित कार्यवाही किए जाने हेतु दायित्व निर्धारित किए गए हैं।उन्होंने परिपत्र की प्रति सदन के पटल पर रखी। उन्होंने बताया कि अनुकम्पा नियुक्ति आवेदन पूर्ण होने पर समस्त प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात् बिना किसी युक्तियुक्त कारण के आवेदन लम्बित रखने का कोई प्रकरण संज्ञान में नहीं आया है।