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90 वर्गमीटर तक के भूखंडों पर नो सेट बैक, सरकार ने किया बड़ा फैसला

प्रदेश के शहरों में छोटे भूखंडों पर सेट बैक की पाबंदी हटा दी गई है। अब 90 वर्गमीटर तक के भूखंडों के लिए फ्रंट सेट बैक रखना जरूरी नहीं होगा। इस संबंध में नगरीय विकास विभाग ने आदेश जारी कर दिए हैं।

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जयपुर

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Umesh Sharma

Mar 31, 2022

90 वर्गमीटर तक के भूखंडों पर नो सेट बैक, सरकार ने किया बड़ा फैसला

90 वर्गमीटर तक के भूखंडों पर नो सेट बैक, सरकार ने किया बड़ा फैसला

प्रदेश के शहरों में छोटे भूखंडों पर सेट बैक की पाबंदी हटा दी गई है। अब 90 वर्गमीटर तक के भूखंडों के लिए फ्रंट सेट बैक रखना जरूरी नहीं होगा। इस संबंध में नगरीय विकास विभाग ने आदेश जारी कर दिए हैं। आदेश के अनुसार 90 वमी.से अधिक और 167 वमी.तक के भूखंडों के लिए आगे का सेट बैक न्यूनतम 3 मीटर रखना जरूरी होगा। इन भूखंडों के लिए मॉडल बिल्डिंग बायलॉज में अब तक सड़क की चौड़ाई के अनुसार सेटबैक का प्रावधान था। इसमें 30 फीट से 200 फीट तक की चौड़ी सड़क में डेढ़ मीटर से 9 मीटर तक का अग्र सेटबैक छोड़ना पड़ता था। इसके चलते छोटे भूखंडों में निर्माण के लिए जगह ही नहीं बच पाती थी।
पहले से बसे इलाकों में बिल्डिंग लाइन होगी निर्धारित
नगरीय विकास विभाग ने पहले से बसे इलाकों में बिल्डिंग लाइन की निर्धारित करने के लिए बिल्डिंग बायलॉज में बदलाव किया है। इसके तहत मौजूदा निर्माणों के अनुसार ही बिल्डिंग लाइन का निर्धारण किया जाएगा। निकाय क्षेत्र की हर सड़क की चौड़ाई और उस पर मौजूदा निर्माणों के अनुसार बिल्डिंग लाइन तय करेगा। इस बदलाव से भविष्य में सड़क सीमा में आ रहे भूखंडों पर निर्धारित बिल्डिंग लाइन के अनुसार निर्माण की स्वीकृति सकेगी और बिल्डिंग लाइन के अनुसार ही सेट बैक निर्धारित किए जाएंगे।