27 दिसंबर 2025,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English
home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

Right To Education के तहत अब 12वीं कक्षा तक के छात्रों को भी निःशुल्क शिक्षा…जानिए कैसे और किसको मिलेगा दाखिला

अब निजी विद्यालयों में 12वीं कक्षा तक के छात्रों को भी निःशुल्क शिक्षा मिलेगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शिक्षा का अधिकार (आरटीई) के तहत अध्ययनरत छात्रों की फीस पुनर्भरण के प्रस्ताव को स्वीकृति दी है।

2 min read
Google source verification
photo_2023-03-29_16-59-23.jpg

जयपुर. अब निजी विद्यालयों में 12वीं कक्षा तक के छात्रों को भी निःशुल्क शिक्षा मिलेगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शिक्षा का अधिकार (आरटीई) के तहत अध्ययनरत छात्रों की फीस पुनर्भरण के प्रस्ताव को स्वीकृति दी है। इस पर 46 करोड़ रुपए का व्यय होगा।

आरटीई के माध्यम से कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों के लिए ही निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान है। गहलोत द्वारा गत बजट में राज्य सरकार के खर्चे पर छात्राओं के लिए कक्षा 9 से 12वीं तक निजी विद्यालयों में निःशुल्क शिक्षा जारी रखने का प्रावधान किया था। इसी क्रम में अब छात्रों को भी कक्षा 1 से 12 तक आरटीई के तहत निजी विद्यालयों में प्रवेश लेने पर निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराई जाएगी।

उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री द्वारा वर्ष 2023-24 के बजट में इस संबंध में घोषणा की गई थी। राज्य सरकार द्वारा विद्यार्थियों को शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करने तथा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए निरंतर अहम निर्णय लिए गए हैं। इनमें महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय, मुख्यमंत्री निःशुल्क यूनिफार्म योजना, मुख्यमंत्री बाल-गोपाल योजना सहित कई योजनाएं शामिल हैं।

ये कर सकते हैं आवेदन
जिनकी पारिवारिक सालाना आय 2.50 लाख रुपये से कम है. इसके अलावा SC, ST, अनाथ बालक, एचआईवी तथा कैंसर पीड़ित बच्चे या ऐसे अभिभावक के बच्चे युद्ध विधवा, निशक्त बालक, बीपीएल के बच्चे आवेदन कर सकते हैं। ऐसे विद्यार्थी जिनकी अभिभावकों की वार्षिक आय 2.50 लाख रुपए या इससे कम होनी चाहिए। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के बालक, अनाथ बालक, निशक्त बालक, एचआईवी अथवा कैंसर से प्रभावित बालक अथवा एचआईवी या कैंसर से प्रभावित माता-पिता या संरक्षक के बालक।

स्कूल ऐडमिशन के लिए आयु सीमा
प्री प्राइमरी 3 प्लस : 3 वर्ष या उससे अधिक लेकिन 4 वर्ष से कम।
प्री प्राइमरी 4 प्लस : 3 वर्ष 6 माह या उससे अधिक परंतु 5 वर्ष से कम।
प्री प्राइमरी 5 प्लस : 4 वर्ष 6 माह या उससे अधिक परंतु 6 वर्ष से कम।
प्रथम क्लास : 5 वर्ष से अधिक लेकिन 7 वर्ष से कम

बीपीएल सूची के अभ्यर्थी
माता-पिता की वार्षिक आय का एक प्रमाण-पत्र
निवास प्रमाण पत्र (बच्चे और माता-पिता दोनों का)
आयु प्रमाण (आधार कार्ड / राशन कार्ड / जन्म प्रमाण पत्र)
जाति प्रमाण पत्र
अनाथालय का प्रमाण पत्र
विकलांगता प्रमाण पत्र
अगर एचआईवी / कैंसर प्रभावित पंजीकृत डायग्नोस्टिक सेंटर की रिपोर्ट
बीपीएल कार्ड
वैलिड मोबाइल नंबर का होना बहुत जरुरी हैं।