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निगम, बोर्ड और विश्वविद्यालय में भी मिलेगी पुरानी पेंशन, 100000 कर्मचारियों को सीएम गहलोत का तोहफा, 15 जून से भरना हो फार्म

OPS : मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के लाभ पर लाभ देने का निर्णय राहत लेकर आ रहे हैं। प्रदेश में अब विश्वविद्यालय, बोर्ड और निगम के कर्मचारियों को भी पुरानी पेंशन मिलेगी।

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OPS : मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश में तोहफों की झड़ी लगता दी है। मौसम हो या फिर राजनीति जहां गर्म है वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के लाभ पर लाभ देने का निर्णय राहत लेकर आ रहे हैं। प्रदेश में अब विश्वविद्यालय, बोर्ड और निगम के कर्मचारियों को भी पुरानी पेंशन मिलेगी। इस संबंध में वित्त विभाग ने आदेश जारी कर दिया है। अब तक राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, हिमाचल प्रदेश में पुरानी पेंशन बहाल हो चुकी है।

ये आएंगे दायरे में
राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, नगर निगम, न्यास और बोर्ड के तमाम कर्मचारी इसके तहत आएंगे। विश्वविद्यालय को भी इसमें शामिल कर लिया गया है। इससे करीब एक लाख कर्मचारियों को फायदा होगा। बस जो आपने एक मुश्त पैसा ईपीएफ या फिर सीपीएफ ले लिया है उसे 12 फीसदी ब्याज सहित जमा करना होगा।

15 जून से फार्म
पुरानी पेंशन योजना का लाभ लेने के लिए 15 जून से आपको एक फार्म भरना होगा। फार्मेट विभाग ने जारी कर दिया है। 30 जून तक विभाग की ओर से सेवानिवृत कर्मचारियों की जमा राशि की ब्याज की गणना की जा सके। इसके अलावा सेवानिवृत कर्मचारियों को राशि जमा करवाने के लिए समय 15 जुलाई तक दिया जाएगा।

सेवानिवृतों को भी मिलेगा लाभ
इसमें उन कर्मचारियों को भी लाभ मिलेगा जो पहले ही सेवानिवृत्त हो चुके हैं। वित्त विभाग ने कहा है कि जहां पुरानी पेंशन स्कीम का फायदा नहीं मिलता है उन संस्थाओं को जीपीएफ लिंक पेंशन स्कीम लागू करने के लिए पेंशन निधि का गठन करना होगा और इन संस्थाओं को पेंशन निधि की राशि राज्य सरकार के पीडी खाते में जमा करवानी होगी।