- हथियारों की खरीद फरोख्त की भी होगी जांच
जयपुर. कमिश्नरेट ने नाबालिग शूटर्स के यौन शोषण मामले के आरोपी राजस्थान राइफल एसोसिएशन (आरआरए) के कोच शशिकांत शर्मा के हथियार लाइसेंस निरस्त करने का आदेश दिया है। पुलिस आयुक्त बीजू जार्ज जोसेफ ने बताया कि शशिकांत शर्मा के खिलाफ बलात्कार और छेड़छाड़ के आरोप हैं। इस कारण आरोपी का लाइसेंस रद्द करने के आदेश दिए हैं, ताकि हथियार का अनुचित उपयोग न हो सके। गौरतलब है कि मालवीय नगर इलाके में पांच शूटर्स के साथ यौन शोषण के आरोप में कोच शशिकांत शर्मा के खिलाफ आरआरए के संयुक्त सचिव ने एफआईआर दर्ज करवाई थी। मामले की जांच मालवीय नगर एसएचओ पूनम कर रही है।
लाइसेंस पर हथियारों का मेक तक नहीं
पुलिस कमिश्नरेट की ओर से राजस्थान राइफल एसोसिएशन के हथियारों के लाइसेंस की जांच शुरू भी शुरू की गई है। कोच शशिकांत शर्मा के लाइसेंस पर हथियारों की अवैध तरीके से खरीद फरोख्त भी सामने आई है। एक हथियार की खरीद 31 मार्च, 2020 की सामने आई है। यह हथियार एमआईरोड स्थित एक गन हाउस से खरीदा गया। एक साल बाद 25 सितंबर, 2021 को उसी गन हाउस को यह हथियार बेच दिया गया। हथियार की मेक (किस्म) और कंपनी का नाम भी स्पष्ट नहीं है।
लंबी दूरी की जानलेवा राइफल भी आरोपी के पास
कोच शशिकांत के पास लंबी दूरी की जानलेवा राइफल भी है। पुलिस ने बताया कि आरोपी कोच के पास ब्लेजर आर-8, 30.06 कैलिबर है। वहीं, 12 शॉट गन और .22 बोर राइफल है। आर-8 राइफल की मारक क्षमता 300 मीटर तक है।
पुलिस ने यौन शोषण के आरोपी कोच का लाइसेंस निरस्त कर दिया है। इसके साथ ही उसके लाइसेंस पर हुई हथियारों की खरीद फरोख्त की भी जांच की जाएगी।
- बीजू जार्ज जोसेफ, पुलिस आयुक्त, जयपुर कमिश्नर