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तीन मासूमों को मिला न्याय, वहशियों को अदालत ने नहीं माना समाज में रहने लायक, दी कठोर सजा

Pocso Court Jaipur : पोक्सो मामलों की विशेष अदालतों में तीन मामलों में अभियुक्तों को सुनाई सजा

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तीन मासूमों को मिला न्याय, वहशियों को अदालत ने नहीं माना समाज में रहने लायक, दी कठोर सजा

देवेन्द्र शर्मा / जयपुर। Shashtri Nagar minor Rape 'जीवाणु' ( Jivanu ) की दरिंदगी सामने आने के साथ ही शहर की पोक्सो मामलों की विशेष अदालतों ने तीन अलग-अलग मामलों में मासूमों से दरिंदगी करने वाले अभियुक्तों को सजा सुनाई है। पॉक्सो कोर्ट-5 ने एक अभियुक्त को शेष जीवन जेल में बिताने, जिला पोक्सो अदालत ने गैंगरेप के मामले में चार अभियुक्तों को 20-20 वर्ष और पोक्सो कोर्ट-2 ने एक अभियुक्त को दस वर्ष के कठोर कारावास की सजा से दंडित किया है।

5 साल बाद मिला न्याय
वर्ष 2014 में श्याम नगर इलाके में 7 वर्षीया बालिका से दरिंदगी करने वाले मुंहबोला नाना शिपिन बर्मन (60) को पोक्सो मामलों की विशेष अदालत-5 में जज रेखा शर्मा ने शेष प्राकृत जीवन काल तक कारावास और एक लाख रुपए के जुर्माने की सजा से दंडित किया है। मामले में विशिष्ट लोक अभियोजक सुरेन्द्र सिंह राजावत ने बताया कि मई 2014 को सात वर्षीया पीडि़ता की मां ने थाने पहुंचकर रिपोर्ट दी थी कि वह मूलत: कूच बिहार हाल गणेश विहार में रहती है, वह काम पर गई हुई थी। पीछे से उसकी सात वर्षीया बेटी खेलते-खेलते पड़ोस के मकान में गई थी। लौटी तो उसने आपबती बताई कि कूच बिहार निवासी पड़ोस में रहने वाले नाना शिपिन बर्मन ने उसके साथ ज्यादती की। मामले की जांच कर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। मामले में कोर्ट ने पीडि़ता को 80 हजार रुपए प्रतिकर दिलाने की अनुशंषा की है।

चार को 20-20 वर्ष का कारावास
पोक्सो मामलों की विशेष अदालत, जिला जयपुर में जज दलीप सिंह ने 2014 के एक मामले में चार अभियुक्तों को 20-20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा से दंडित किया है। विशिष्ट लोक अभियोजक ओमप्रकाश माथुर ने बताया कि मई 2014 में सांभरलेक थाने में नौवीं कक्षा की छात्रा के साथ सामूहिक बलात्कार का मामला दर्ज हुआ था। जिसके अनुसार करीब साढ़े 16 वर्षीय छात्रा दूदू रोड स्थित स्कूल से रिजल्ट देखकर लौट रही थी तो आरोपी सुवालाल उसे जबरन उठाकर ले गया और कोई दवा सुंघा दी। सुनसान इलाके में उसके साथ बलात्कार किया। मामले में कोर्ट ने अभियुक्त सांभरलेक निवासी सुवालाल, दीपक उर्फ दीपचंद, नाथू सिंह दरोगा और मोनू उर्फ भागचंद को दोषी मानते हुए 20-20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।

साढ़े तीन साल की मासूम से की थी दरिंदगी
सदर थाना इलाके में जनवरी 2018 में साढ़े तीन साल की मासूम के साथ दरिंदगी करने वाले पड़ोसी बृजेश कश्यप को पोक्सो मामला की विशेष अदालत-2 में जज शहाबुद्दीन ने दस वर्ष के कठोर कारावास एवं 25 हजार रुपए जुर्माने की सजा से दंडित किया है। विशिष्ट लोक अभियोजक रजनीश गौड़ ने बताया कि सदर इलाके में रहने वाले पीडि़ता को मूलत: कन्नौज हाल हसनपुरा सी निवासी बृजेश टॉफी का लालच देकर अपने कमरे पर ले गया था और उसके साथ गलत हरकत की थी।