
Back Foot : अवाप्तशुदा जमीन पर बसी कॉलोनियों का नहीं होगा नियमन, सरकार ने छूट को वापस लिया
जयपुर।
प्रशासन शहरों के संग अभियान के दौरान सरकार लगातार रियायतों का तोहफा दे रही है। मगर कई मामलों में उसे बैकफुट पर भी आना पड़ रहा है। अब सरकार ने अवाप्तशुदा जमीनों पर बसी कॉलोनियों के नियमन नहीं करने का फैसला किया है। इसके लिए पूर्व में दी जा रही छूट को वापस लिया गया है।
इस आदेश से आवासन मण्डल व निकायों की अवाप्तशुदा भूमि एवं निकायों की भूमियों पर बसी कॉलोनियों के मास्टर प्लान, जोनल डवलपमेंट प्लान स्वीकृत की गई योजनाओं के अनुरूप पट्टे नहीं मिल सकेंगे। आदेश में बताया कि अभियान के लिए 28 सितंबर, 2021 को जारी आदेश के बिन्दु संख्या 10 को सक्षम स्तर पर आस्थगित करने का निर्णय लिया है। वर्तमान में इस बिन्दु संख्या दस के संबंध में कोई कार्रवाई नहीं की जा सकेगी।
मगर कई निकायों ने जारी किए पट्टे
पूर्व में दिए गए आदेश के चलते कई निकायों ने इस तरह की अवाप्तशुदा कॉलोनियों के पट्टे जारी कर दिए हैं। पुराने आदेश को खत्म करने के लिए जारी आदेश में जारी हो चुके पट्टों के संबंध में कोई उल्लेख नहीं है। ऐसे में निकायों के सामने संशय पैदा हो गया है कि पूर्व में जारी पट्टों के निरस्तीकरण की कार्रवाई की जाए या नहीं।
28 सितंबर को जारी किया था आदेश
यूडीएच ने 28 सितंबर, 2021 को जारी आदेश के बिन्दु संख्या दस में आवासन मण्डल के निकायों की अवाप्तशूदा भूमि जिन पर आवासीय कॉलोनियां, हॉस्टल निर्मित हो चुके हैं। इस वजह से अवाप्ति का मूल उद्देश्य पूर्ण नहीं हो सका। ऐसे खसरा नंबरों की भूमियों का उनके मौके की स्थिति व मास्टर प्लान जोनल प्लान के मद्देनजर जनहित में पट्टे दिए जा सकेंगे। इसके लिए अवाप्तशुदा भूमि के भुगतान किए गए मुआवजा राशि की राशि मय देय ब्याज का मण्डल को निकाय और से पुनर्भरण किया जाएगा।
Published on:
14 Dec 2021 05:52 pm
बड़ी खबरें
View Allजयपुर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग
