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आवंटित बजट का उपयोग नहीं होने पर प्राचार्य जिम्मेदार

कॉलेज शिक्षा आयुक्त ने सभी प्राचार्यों को दिए निर्देश, उपयोग करें या जरूरत नहीं होने पर करें समर्पित

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जयपुर। प्रदेश के महाविद्यालयों में वित्तीय वर्ष के दौरान आवंटित बजट का तेरह मार्च तक उपयोग करना होगा। अगर बजट उपयोग की सम्भावना नहीं हो तो आयुक्तालय को बची राशि समर्पित करनी होगी। इसके लिए कॉलेज आयुक्त ने सभी प्राचार्यो को निर्देशित किया है। आयुक्त की ओर से जारी आदेशों में बताया कि समय-समय पर महाविद्यालयों को मूल बजट आवंटन एवं अतिरिक्त बजट का आवंटन किया गया है। वित्तीय वर्ष 2019—20 की समाप्ति के कुछ ही दिन शेष रहे हैं। ऐसे में आवंटित बजट का नियमानुसार पूर्ण उपयोग 13 मार्च तक तक किया जाना सुनिश्चित करें। आवंटित बजट की किसी मद में बचत रहने की संभावना हो तो अविलम्ब कार्यालय की आईएफएमएस आई.डी. में समर्पित करावें, जिससे राशि को अन्य महाविद्यालय को जारी कर सदुपयोग किया जा सके। आवंटित राशि के उपयोग नहीं किये जाने पर सम्बन्धित प्राचार्य व्यक्तिशः उत्तरदायी होंगे। साथ ही आईएफएमएस की वेबसाइट पर आवंटित बजट अथवा निकाली गई राशि का निरीक्षण करते रहें, क्योंकि आवंटित राशि का उपयोग नहीं करने पर इस कार्यालय की ओर से बजट निकासी भी की जा सकती है। महाविद्यालयों से राशि समर्पित होने पर मांग के अनुसार अतिरिक्त बजट भी आवंटित किया जा सकता है।