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Rahul Gandhi: राहुल गांधी के खिलाफ दायर याचिका खारिज, PM नरेंद्र मोदी पर जातिगत टिप्पणी से जुड़ा है मामला

Rahul Gandhi: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कथित जातिगत टिप्पणी को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ दायर याचिका को जयपुर की अधीनस्थ अदालत ने खारिज कर दिया। अतिरिक्त सत्र न्यायालय क्रम-4 ने मजिस्ट्रेट कोर्ट के आदेश को बरकरार रखा।

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जयपुर

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Arvind Rao

Jan 14, 2026

Rahul Gandhi

Rahul Gandhi (Patrika File Photo)

Rahul Gandhi: जयपुर शहर की अधीनस्थ न्यायालय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जातिगत टिप्पणी को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ दायर याचिका को खाारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि परिवादी के बयानों और साक्ष्यों के आधार पर निगरानी खारिज की है।

बता दें कि इससे पहले यह याचिका एक अन्य अदालत भी खारिज कर चुकी थी। जयपुर महानगर-द्वितीय क्षेत्र के अतिरिक्त सत्र न्यायालय क्रम-4 ने अधिवक्ता विजय कलंदर की रिवीजन याचिका को खारिज करने का आदेश दिया, जिसमें मजिस्ट्रेट कोर्ट के आदेश को बरकरार रखा है।

याचिका में क्या कहा गया

याचिका में कहा था कि मजिस्ट्रेट कोर्ट ने परिवाद के तथ्यों पर गौर किए बिना आदेश पारित किया। आरोपी लोकसभा में प्रतिपक्ष का नेता है और उन्होंने जाति को लेकर भाषण देकर देश की एकता और अखंडता को नुकसान पहुंचाया।

मजिस्ट्रेट कोर्ट में दायर परिवाद में कहा था कि राहुल गांधी ने भारत जोडो़ न्याय यात्रा के दौरान छत्तीसगढ़ में पीएम नरेंद्र मोदी के जन्म से ओबीसी वर्ग से नहीं होने की बात कही। साथ ही पीएम मोदी पर पिछड़ों के हक और हिस्सेदारी के साथ न्याय नहीं करने का आरोप लगाया।

इसके विपरीत राहुल गांधी खुद को कश्मीरी कौल पंडित बताते हैं। जबकि उनके दादाजी फिरोज गांधी गैर हिंदू थे। परिवाद में राहुल गांधी के खिलाफ धार्मिक भावनाएं आहत करने का मामला दर्ज करने का आग्रह किया।

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