
राजस्थान हाईकोर्ट जयपुर में पिछले दिनों एक सरकारी अधिवक्ता ने पैरवी के लिए अपनी जगह दूसरे अधिवक्ता को भेज दिया। सुनवाई के दौरान न्यायाधीश ने पैरवी करने वाले से पूछा कि क्या आप सरकारी अधिवक्ता हैं। इस पर कोर्ट को जवाब मिला, मैं अतिरिक्त राजकीय अधिवक्ता की जगह बहस कर रहा हूं। यह मामला सामने आने पर कोर्ट ने सरकार से पूछा कि क्या कोई भी वकील सरकारी अधिवक्ता की जगह पैरवी कर सकता है।
दरअसल, जयपुर स्थित एक संपत्ति को लेकर सरकार ने हाईकोर्ट में द्वितीय अपील दायर की। न्यायाधीश गणेश राम मीणा की कोर्ट में मामले पर अंतिम बहस चल रही थी। इसी दौरान कोर्ट को संदेह हुआ कि बहस करने वाला सरकार का अधिवक्ता नहीं है।
प्रमुख विधि सचिव ने हाईकोर्ट में शपथ पत्र पेश कर कहा कि सरकार के मामले में सरकारी अधिवक्ता की जगह कोई दूसरा पैरवी नहीं कर सकता। अतिरिक्त महाधिवक्ता का जूनियर कोर्ट में बहस नहीं सकता। जूनियर केवल मामला स्थगित करवाने, तारीख लेने या नोटिस स्वीकार करने का काम कर सकता है। कोर्ट के सामने आए मामले में संबंधित सरकारी अधिवक्ता से स्पष्टीकरण मांगा गया है।
Published on:
01 May 2025 10:20 am
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