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राजस्थान में शराब नियमों पर सख्ती, 8 बजे के बाद शराब बेचने की शिकायत, 2 आबकारी निरीक्षक एपीओ

Rajasthan में शराब नियम ( Liquor Shop Allotment Rule ) सख्ती से लागू हो चुके हैं। Wine Shop निर्धारित समय के बाद खुली रहने व ज्यादा कीमत वसूली की शिकायतों के आधार पर आबकारी जिला Jaipur (शहर) के 2 Excise Inspectors को APO कर दिया गया है।

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जयपुर

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rohit sharma

Jul 28, 2019

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राजस्थान में शराब नियमों पर सख्ती, 8 बजे के बाद शराब बेचने की शिकायत, 2 आबकारी निरीक्षक एपीओ

जयपुर। राजस्थान में शराब नियम ( Liquor Shop Allotment Rule ) सख्ती से लागू हो चुके हैं। इसका उदाहरण जब देखने को मिला तब दो सरकारी अधिकारी भी इसकी चपेट में आ गए। शराब की दुकानें निर्धारित समय के बाद खुली रहने व ज्यादा कीमत वसूली की शिकायतों के आधार पर आबकारी जिला जयपुर (शहर) के दो आबकारी निरीक्षकों ( Excise Inspectors ) को एपीओ ( APO ) कर दिया गया है।

विभाग की विज्ञप्ति के अनुसार आबकारी निरीक्षक, जयपुर(दक्षिण-पूर्व) उमेश चंद गुप्ता एवं आबकारी निरीक्षक, जयपुर(पश्चिम) प्रियंका खेड़ा को आदेशों की प्रतीक्षा में (ए.पी.ओ.) रखा गया है। एपीओ अवधि में दोनों निरीक्षकों का मुख्यालय आबकारी आयुक्त, कार्यालय उदयपुर रहेगा। साथ ही मामले की आवश्यक जांच आबकारी आयुक्त करेंगे।

बता दें कि प्रदेश में शराब की दुकान स्वीकृति के नियम अब कड़े हो गए हैं। सरकार के नए नियमों के अनुसार यदि शराब की दुकान स्वीकृति में अनियमितता पाई गई तो अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही होगी। मामले की जांच में दोषी पाए जाने पर आबकारी अधिकारी पर कार्यवाही होगी।

अवैध शराब पर जुर्माना राशि भी बढ़ाई, चौथी बार में लाइसेंस रद्द

शराब बिक्री के नियमों की सख्ती के साथ ही अवैध रूप से शराब का स्टॉक ( illegal Wine Stock ) पाए जाने पर आरोपी पर जुर्माना भी तगड़ा लगेगा। साथ ही तीन से ज्यादा बार अवैध शराब पाए जाने पर दुकान का लाइसेंस रद्द ( license canceled ) कर दिया जाएगा।

- पहली बार अवैध शराब मिलने पर जहां 10 हजार रूपये जुर्माना किया जाता था अब बढ़ाकर उसे 20 हजार रूपये कर दिया है।
- वहीं दूसरी बार अवैध शराब मिलने पर जहां 25 हजार रूपये जुर्माना किया जाता था उसे बढ़ाकर 40 हजार रूपये कर दिया गया है।
- तीसरी बार में अवैध शराब मिलने पर 50 हजार रूपये जुर्माना किया जाता था उसे बढ़ाकर 75 हजार रूपये जुर्माना कर दिया गया है।
- चौथी बार में अवैध शराब मिलने पर दुकान का लाइसेंस निरस्त किया जायेगा।