जयपुर

राजस्थान में प्रशासनिक इकाइयों के पुनर्गठन पर अपडेट, 31 दिसम्बर के बाद सीमा बदलने पर लगी रोक

Rajasthan : राजस्थान में राजस्व ग्राम से लेकर जिला स्तर तक की प्रशासनिक इकाइयों का पुनर्गठन 31 दिसम्बर के बाद नहीं हो सकेगा।

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सुधांश पंत। फाइल फोटो पत्रिका

Rajasthan : राजस्थान में राजस्व ग्राम से लेकर जिला स्तर तक की प्रशासनिक इकाइयों का पुनर्गठन 31 दिसम्बर के बाद नहीं हो सकेगा। इसके बाद जनगणना कार्य पूरा होने तक प्रशासनिक इकाइयों की सीमाओं को बदला नहीं जा सकेगा।

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31 दिसम्बर के बाद प्रशासनिक इकाइयों की सीमा बदलने पर रोक

मुख्य सचिव सुधांश पंत ने परिपत्र जारी कर 31 दिसम्बर के बाद प्रशासनिक इकाइयों की सीमा बदलने पर रोक लगा दी। सुधांश पंत ने देश के महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त के दिशानिर्देश पर यह परिपत्र जारी किया। पहले यह समयसीमा 30 जून 2025 तक थी, जिसे हाल ही बढ़ाकर 31 दिसम्बर 2025 कर दिया।

मुख्य सचिव सुधांश पंत ने अधिकारियों को हिदायत दी है कि जिलों, उपखण्डों, तहसीलों, कस्बों, राजस्व ग्रामों, शहरी निकायों आदि किसी भी प्रशासनिक इकाइयों की सीमाओं में 31 दिसम्बर 2025 के बाद बदलाव नहीं किया जाए। यह रोक जनगणना-2027 का कार्य पूरा होने तक जारी रहेगी।

पंचायतों के पुनर्गठन पर रोक नहीं रहेगी

उधर, जनगणना से जुड़े अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि 31 दिसम्बर 2025 के बाद जनगणना कार्य पूरा होने तक राजस्व इकाइयों के पुनर्गठन पर तो रोक रहेगी, लेकिन राजस्व इकाइ के दायरे से बाहर होने के कारण पंचायतों के पुनर्गठन पर यह रोक नहीं रहेगी।

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Updated on:
19 Jul 2025 01:41 pm
Published on:
19 Jul 2025 12:24 pm
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