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Har Ghar Tiranga Campaign : राजस्थान में 9 से 17 अगस्त तक चलेगा हर घर तिरंगा अभियान, बड़ा फैसला

Rajasthan Cabinet Decision : सीएम भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में शुक्रवार को मंत्रिमंडल व मंत्रिपरिषद की बैठक में प्रदेश में 9 से 17 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान उत्साह के साथ मनाने का फैसला किया है।
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Rajasthan Cabinet Decision 9 to 17 August run har ghar tiranga campaign

Rajasthan Cabinet Decision : प्रेसवार्ता में उपमुख्यमंत्री डॉ. प्रेम चन्द बैरवा, संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल और उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़। फोटो DIPR

Rajasthan Cabinet Decision : सीएम भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में शुक्रवार को मंत्रिमंडल व मंत्रिपरिषद की बैठक में प्रदेश में 9 से 17 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान उत्साह के साथ मनाने का फैसला किया है। मंत्रिमंडल के निर्णय की जानकारी देते हुए उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने बताया कि मंत्रिमंडल की बैठक के उपरांत मंत्रिपरिषद की बैठक में ‘हर घर तिरंगा-2026’ राष्ट्रव्यापी अभियान को प्रदेश में जन आंदोलन बनाने को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। इस वर्ष का अभियान राष्ट्र गीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने को समर्पित है। राष्ट्रभक्ति के इस महापर्व को प्रदेश में 9 से 17 अगस्त तक पूरे उत्साह और उमंग के साथ मनाया जाएगा।

राजस्थान के उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने बताया कि अभियान में आमजन की अधिकतम भागीदारी सुनिश्चित करते हुए घरों, स्कूलों, कॉलेजों तथा कार्यस्थलों पर तिरंगा फहराया जाएगा। वहीं, हर घर तिरंगा समारोह में वंदे मातरम का सामूहिक गायन भी किया जाएगा। प्रदेश में ब्लॉक से लेकर ग्राम पंचायत स्तर तक राष्ट्रीय ध्वज को गर्व से फहराने के साथ-साथ राष्ट्रीय भावना का जश्न मनाने के लिए तिरंगा यात्रा, रैली सहित विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा।

श्री अन्न प्रमोशन एजेंसी की स्थापना का फैसला

मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने बताया कि श्री अन्न (मिलेट्स) को बढ़ावा देने के लिए श्री अन्न प्रमोशन एजेंसी की स्थापना भी की जाएगी। कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों, श्रीअन्न इकाइयों तथा प्राथमिक प्रसंस्करण इकाइयों के लिए 50 लाख रुपए तक के ऋण पर 60 प्रतिशत, 50 से 100 लाख रुपए तक के ऋण पर 50 प्रतिशत तथा एक करोड़ रुपए से अधिक के ऋण पर 40 प्रतिशत की दर से (अधिकतम 1 करोड़ 50 लाख रुपए तक) का पूंजीगत अनुदान देय होगा।

अतिरिक्त 5 प्रतिशत पूंजीगत अनुदान का विशेष प्रावधान

एफपीओ, टीएसपी क्षेत्रों, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं महिला उद्यमियों की भागीदारी बढ़ाने के लिए अतिरिक्त 5 प्रतिशत पूंजीगत अनुदान का विशेष प्रावधान रखा गया है। कोल्ड स्टोरेज, साइलोज एवं निर्यात के लिए अनुदान राजस्थान निवेश प्रोत्साहन नीति, 2024 के प्रावधानों के अनुसार देय होगा तथा कृषि व खाद्य प्रसंस्करण परियोजनाएं रिप्स 2024 के एमएसएमई मानक पैकेज के अंतर्गत भी पूंजीगत अनुदान के लिए आवेदन कर सकेंगी।

अन्य फैसले जानिए

कैबिनेट बैठक में पंचायत राज चुनाव एवं स्थानीय निकाय चुनाव वन स्टेट-वन इलेक्शन की अवधारणा पर कराए जाने, किसानों की आय बढ़ा कर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए राजस्थान कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण नीति-2026 व राजस्थान फूड पार्क विकास नीति-2026 का अनुमोदन, ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट पॉलिसी लाने, पर्यावरण संरक्षण एवं श्रम सुधारों से सम्बन्धित कई महत्वपूर्ण फैसले किए गए।