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Rajasthan Census : जनगणना का कार्य नहीं करने या बाधा डालने पर ₹1000 जुर्माना, 3 साल सजा, अधिसूचना जारी

Rajasthan Census : राजस्थान में जनगणना की तैयारियां तेज होने के बीच राज्य सरकार ने चेतावनी दी है कि जनगणना का कार्य करने से मना करने या उसमें बाधा डालने पर एक हजार रुपए जुर्माना या तीन साल तक सजा हो सकती है।

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Rajasthan Census work not doing or obstructing ₹1000 fine imprisonment 3 years

ग्राफिक्स फोटो पत्रिका

Rajasthan Census : राजस्थान में जनगणना की तैयारियां तेज होने के बीच राज्य सरकार ने चेतावनी दी है कि जनगणना का कार्य करने से मना करने या उसमें बाधा डालने पर एक हजार रुपए जुर्माना या तीन साल तक सजा हो सकती है।

राजस्थान सरकार ने शहरी निकाय, तहसील, उपखंड, जिला व संभाग स्तर पर जनगणना अधिकारियों की नियु€क्त के लिए जारी अधिसूचना में यह जानकारी दी। अधिसूचना के अनुसार, संभागीय आयु€क्त संभागीय जनगणना अधिकारी, कल€क्टर जिले के लिए प्रमुख जनगणना अधिकारी, नगर निगम आयुक्त निगम सीमा के लिए प्रमुख जनगणना अधिकारी, अतिरिक्त जिला कल€क्टर जिला जनगणना अधिकारी, जिला सांख्यिकी कार्यालय के संयु€क्त या उप निदेशक उप जिला जनगणना अधिकारी, उपखंड अधिकारी उपखंड जनगणना अधिकारी, तहसीलदार तहसील स्तर पर चार्ज जनगणना अधिकारी, नायब तहसीलदार अतिरिक्त चार्ज जनगणना अधिकारी, नगर निगम के अतिरि€क्त आयुक्त या नगर परिषद आयुक्त नगर जनगणना अधिकारी, नगर निगम के जोन उपायु€क्त या नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी अपने क्षेत्र के चार्ज जनगणना अधिकारी और नगर निगम, नगर परिषद व नगर पालिका के राजस्व अधिकारी उस क्षेत्र के लिए अतिरि€क्त चार्ज जनगणना अधिकारी नियु€क्त किए गए हैं। इनको यह अधिकार दिया गया है कि वे आवश्यकता अनुसार जनगणना अधिकारियों की नियु€क्त कर सकेंगे।