
प्रतापगढ़. जिला एवं सेशन न्यायाधीश महेन्द्रसिंह सिसोदिया ने अपने एक महत्वपूर्ण निर्णय में चाकू से गोदकर हत्या करने के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। उस पर 25 हजार रुपए का अर्थदण्ड भी लगाया है।
लोक अभियोजक ललित कुमार भावसार ने बताया कि छोटीसादड़ी निवासी मिथिलेश ने 31 मई 2017 को एक रिपोर्ट पुलिस थाना छोटीसादड़ी में दर्ज कराई थी। जिसमें बताया था कि वह और नरेन्द्र अपनी दुकान पर निचले हिस्से में बैठे थे। उसके पिता मुकेश ऊपर कपड़े की दुकान पर थे। तभी वहां उसके पिता का दोस्त मनोहर पुत्र किशनलाल सिंधी निवासी छोटीसादड़ी मोटरसाइकिल लेकर आया। दोनों के बीच लेन-देन भी था। उसने पूछा कि मुकेश कहां पर है। जिसके हाथ में एक चाकू भी था। वह बाइक से उतरा और भाग कर दुकान के अन्दर सीढिय़ां चढ़कर ऊपर के हिस्से में चला गया। जहां अंदर से दरवाजा बन्द कर दिया।
अंदर से उसके पिता ने बचाने की आवाजें लगाई। इस पर सभी लोग चढ़कर गए तो देखा कि दरवाजा अन्दर से कुण्डा लगा हुआ था। अन्दर से चिल्लाने की आवाजें आ रही थी। इस दौरान लोगों ने जोर लगा कर दरवाजे को धक्का दिया। जिससे दरवाजो का कुंडा खुल गया। देखा कि मनोहर उसके पिता पर चाकू से गोदकर वार कर रहा था। सभी लोगों ने उसे छुड़ाया और चिकित्सालय ले गए। जहां से उदयपुर रैफर कर दिया गया। जबकि साढ़े 6 माह बाद मुकेश की मौत हो गई।
पुलिस ने मनोहर के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया। मौत का कारण जमीन के पैसों के विवाद को लेकर था। पुलिस ने मनोहर को गिरफ्तार कर लिया। न्यायालय में प्रकरण चला। जिसमें मनोहर दोषी पाया गया। न्यायालय ने हत्या के मामले में आजीवन कारावास एवं 25 हजार रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया। राज्य पक्ष की ओर से लोक अभियोजक ललित कुमार भावसार ने पैरवी की।
Published on:
04 Feb 2023 10:47 am
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