
निर्यातकों को सरकार ने दिया तोहफा, निर्यात संवर्धन समन्वय परिषद का गठन
जयपुर।
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की स्वीकृति के बाद उद्योग विभाग ने परिषद के गठन की अधिसूचना जारी कर दी है। साथ ही निर्यातकों, निर्यात से जुड़े व्यक्तियों, कम्पनियों, संस्थाओं और औद्योगिक संगठनों की प्रतिनिधि संस्था (रिप्रेजेन्टेटिव बॉडी) के रूप में राजस्थान निर्यात संवर्धन परिषद के भी गठन की अधिसूचना जारी की गई है। इन दो परिषदों के गठन से राजस्थान से विभिन्न वस्तुओं, हस्तशिल्प, जेम्स-ज्वैलरी, कृषि उत्पादों आदि के निर्यात तथा पर्यटन व्यवसाय को नई गति मिलेगी।
मुख्य सचिव होंगे अध्यक्ष
निर्यात संवर्धन समन्वय परिषद मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित 19 सदस्यीय परिषद के उपाध्यक्ष अतिरिक्त मुख्य सचिव उद्योग होंगे। परिवहन, खान एवं खनिज, कृषि, पशुपालन और वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव एमएसएमई, पर्यटन, वन एवं पर्यावरण, ऊर्जा तथा श्रम नियोजन एवं रोजगार विभागों के प्रमुख शासन सचिव वाणिज्य कर (जीएसटी) तथा निवेश संवर्धन ब्यूरो के आयुक्त और राजसीको के प्रबंध निदेशक इस परिषद के सदस्य तथा उद्योग आयुक्त सदस्य सचिव होंगे। राजस्थान निर्यात संवर्धन परिषद के दो सदस्य भी समन्वय परिषद के सदस्य होंगे तथा राज्य सरकार समय-समय पर औद्योगिक संगठनों के प्रतिनिधियों और विशेषज्ञों को परिषद् में मनोनीत कर सकेगी।
परिषद का यह होगा काम
यह परिषद प्रदेश में निर्यात के लिए आवश्यक आधारभूत सुविधाओं के विकास में मदद करेगी और निर्यात प्रोत्साहन के लिए केन्द्र सरकार के विभिन्न विभागों एवं उपक्रमों के साथ भी समन्वय करेगी। साथ ही प्रदेश से निर्यात को बढ़ावा देने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय तथा राज्य स्तर पर मेलों, प्रदर्शनियों, कार्यशालाओं, सम्मेलनों और सेमीनार आदि के आयोजन में भूमिका निभाएगी।
राजस्थान निर्यात संवर्धन परिषद में होंगे 25 सदस्य
गहलोत ने प्रदेश में पहली बार ही भारतीय कम्पनी अधिनियम, 2013 के तहत राजस्थान निर्यात संवर्धन परिषद के गठन को भी स्वीकृति दी है, जिसकी संचालन समिति में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं चार पदेन सदस्यों सहित कुल 25 सदस्य होंगे। प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से निर्यात से जुड़े व्यक्ति, फर्म, कम्पनी, संस्था, संगठन अथवा भारत या विदेश में पंजीकृत कोई भी निकाय इसकी सदस्यता ले सकेंगे। राज्य सरकार निर्यात संवर्धन परिषद के संचालन के लिए एक करोड़ रुपए कॉरपस फण्ड के रूप में देगी। अतिरिक्त मुख्य सचिव उद्योग, एमएसएमई, प्रबन्ध निदेशक रीको तथा आयुक्त उद्योग परिषद की कार्यकारिणी के पदेन सदस्य होंगे। इसके अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष एवं 18 सदस्यों का चुनाव दो वर्ष के लिए किया जाएगा। कोई भी व्यक्ति लगातार एक से अधिक कार्यकाल के लिए अध्यक्ष नहीं हो सकेगा।
यह होगा निर्यात संवर्धन परिषद का काम
निर्यात संवर्धन परिषद की मुख्य भूमिका तकनीकी मार्गदर्शन, विभिन्न देशों में निर्यात के लिए उत्पादों की मांग, औपचारिकताओं की जानकारी, समन्वय, सलाह, वित्तीय सहयोग, सम्मेलनों और गोष्ठियों के आयोजन तथा साहित्य के प्रकाशन एवं वितरण आदि के माध्यम से निर्यातकों को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय मंच उपलब्ध कराकर निर्यात प्रोत्साहन होगी। साथ ही, परिषद निर्यातकों के लिए सर्टिफिकेट ऑफ ऑरिजन तथा रजिस्ट्रेशन कम मेम्बरशिप सर्टिफिकेट जैसे प्रमाण-पत्र भी जारी करेगी।
Published on:
15 Nov 2019 08:25 pm

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