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Good News for Farmers सरकार ने किसानों को दी कई छूट…

Rajasthan Government प्रदेश के किसानों को राहत देने के लिए कई रिहायतें दी है। Government Exemptions to Farmers अब कृषि कनेक्शनों में डिस्कॉम्स के पास सामान नहीं होने का बहाना नहीं चलेगा। सरकार ने इसके लिए किसानों को खुद ही अधिकृत लाइसेंस धारी से सामान खरीदकर काम कराने की छूट दे दी है। वहीं 30 नवम्बर 2021 तक के सम्पूर्ण बकाया जमा कराने पर ब्याज व पैनल्टी में छूट दी है। किसाना अब बिना ब्याज व पैनल्टी के एक साल में 6 किश्तों में बकाया राशि जमा करा सकेंगे।

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Good News for Farmers सरकार ने किसानों को दी कई छूट...

Good News for Farmers सरकार ने किसानों को दी कई छूट...

Rajasthan Government प्रदेश के किसानों को राहत देने के लिए कई रिहायतें दी है। अब कृषि कनेक्शनों में डिस्कॉम्स के पास सामान नहीं होने का बहाना नहीं चलेगा। सरकार ने इसके लिए किसानों को खुद ही अधिकृत लाइसेंस धारी से सामान खरीदकर काम कराने की छूट दे दी है। Good News for Farmers वहीं 30 नवम्बर 2021 तक के सम्पूर्ण बकाया जमा कराने पर ब्याज व पैनल्टी में छूट दी है। किसाना अब बिना ब्याज व पैनल्टी के एक साल में 6 किश्तों में बकाया राशि जमा करा सकेंगे।

ऊर्जा मंत्री भवंर सिंह भाटी ने बताया कि सरकार की ओर से किसानों के हित में निर्णय लिया गया है कि सामान की अनुपलब्धता के चलते बिजली कनेक्शनों में विलम्ब नहीं होगा। बूंद-बूंद, फव्वारा, डिग्गी योजना में बिजली कनेक्शन के लिए आवेदक स्वयं के स्तर पर निगम की ओर से अनुमोदित व विद्युत निरीक्षक की ओर से अधिकृत लाईसेन्सधारी संवदेकों से माध्यम से कार्य करवा सकेगा। हालांकि आवेदक को तकमीना अनुसार 5 प्रतिशत सुपरविजन राशि का मांग पत्र जारी किया जाएगा। सुपरविजन राशि जमा कराने के बाद कृषि कनेक्शन जारी कर दिया जाएगा।

बिजली चोरी पेनल्टी गणना 5.55 रुपए की जगह 90 पैसे प्रति यूनिट...
सरकार ने बिजली चोरी पर पेनल्टी की गणना 5.55 रुपए से घटाकर 90 पैसे प्रति यूनिट कर दी है। इसमें 4.65 रुपए की छूट दी है। ऊर्जा मंत्री ने बताया कि वर्तमान में कृषि उपभोक्ताओं के बिजली चोरी के प्रकरणों में पेनल्टी का आंकलन कृषि उपभोक्ताओं की ओर से देय अनुदानित दर 90 पैसे प्रति यूनिट के अनुसार किया जाएगा। यह दर सामान्य कृषि श्रेणी के उपभोक्ताओं के लिए प्रति यूनिट है।

ब्याज व पेनल्टी में छूट, 6 किश्तों में लेंगे बकाया
सरकार ने नियमित व कटे हुए कृषि बिजली कनेक्शनों के उपभोक्ताओं को 30 नवम्बर 2021 तक के बकाया राशि जमा कराने पर छूट दी गई है। अब बिना ब्याज व पैनल्टी के एक साल में 6 किश्तों में बकाया राशि जमा करा सकेंगे। इसके लिए उपभोक्ता को 31 मार्च, 2022 तक सम्बन्धित सहायक अभियन्ता कार्यालय में आवेदन करना होगा। इसके साथ ही यह भी निर्णय लिया गया है कि सामान्य श्रेणी ग्रामीण कृषि उपभोक्ता, जिन्होंने इस योजना का लाभ लिया है एवं समय पर किश्तों का भुगतान कर रहे है, ऐसे उपभोक्ताओं को मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना में प्रतिमाह 1000 रुपए अतिरिक्त अनुदान का लाभ देय होगा।

लोड भार अधिक तो नहीं भरेंगे वीसीआर....
सरकार ने विजिलिंग चैकिंग में किसानों के लोड भार अधिक मिलने पर वीसीआर नहीं भरने का निर्णय लिया है। अब मीटर सही पाए जाने पर बढ़े हुए लोड भार को निर्धारित शुल्क लेकर नियमित कर दिया जाएगा। कृषि उपभोक्ताओं के विद्युत चोरी के प्रकरण में उपभोक्ता की ओर से पेनल्टी राशि की 10 प्रतिशत व सम्पूर्ण प्रशमन राशि जमा
करवाने पर दोबारा कनेक्शन जुड़वा सकेंगेे, साथ ही इस प्रकरण को राजस्व निर्धारण पुनरीक्षण समिति में ले लिया जाएगा। यदि कृषि उपभोक्ता पेनल्टी की 50 प्रतिशत व सम्पूर्ण प्रशमन राशि जमा करवा देगा तो सहायक अभियन्ता के स्तर पर मामले का निस्तारण कर दिया जाएगा।