विभाग की ओर से जारी आदेश के तहत दानदाता, स्वयंसेवी संस्थान, एनजीओ की तरफ से निकायों को भोजन पैकेट्स का आॅर्डर लिया जाएगा। इसके बाद निकाय की ओर से इंदिरा रसोई संचालक को यह पैसा दिया जाएगा। अगर दानदाता या कोई संस्था की तरफ से सहायता नहीं मिलती है तो निकायों को अपनी फंड से रसोई संचालकों को पैसा देकर गरीबों में यह भोजन वितरित कराना होगा। निकाय को अपने कर्मचारियों के जरिए ही भोजन पैकेट्स का वितरण कराना होगा। इसके लिए जिला कलेक्टर के माध्यम से अन्य विभागों के कर्मचारियों की भी मदद ली जा सकेगी। निकायों को रोजाना वितरित होने वाले भोजन पैकेट्स की आयुक्त और अधिशासी अधिकारी से प्रमाणित कराकर डीएलबी को भेजनी होगी। आपको बता दें कि प्रदेश में 10 मई सुबह 5 बजे से 24 मई सुबह 5 बजे तक रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़ा घोषित किया गया है। इस दौरान प्रशासन की ओर से सख्ती की जाएगी। ऐसे में जरूरतमंदों के समक्ष भोजन का संकट खड़ा होने की स्थिति में डीएलबी ने यह आदेश जारी किया है।