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जयपुर बम विस्फोट मामला : जिंदा बम प्रकरण में एक आरोपी सरवर आजमी को मिली जमानत

Jaipur Bomb Blast Case : राजस्थान हाईकोर्ट ने वर्ष 2008 के जयपुर बम धमाकों से जुडे चांदपोल हनुमान मंदिर के बाहर जिंदा बम मिलने के मामले में मोहमद सरवर आजमी को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया हैं। न्यायाधीश बीरेन्द्र कुमार ने सोमवार को मोहमद सरवर आजमी की जमानत याचिका को स्वीकार कर लिया।

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Rajasthan HC

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Jaipur Bomb Blast Case : राजस्थान हाईकोर्ट ने वर्ष 2008 के जयपुर बम धमाकों से जुडे चांदपोल हनुमान मंदिर के बाहर जिंदा बम मिलने के मामले में मोहमद सरवर आजमी को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया हैं। न्यायाधीश बीरेन्द्र कुमार ने सोमवार को मोहमद सरवर आजमी की जमानत याचिका को स्वीकार कर लिया। अधिवक्ता सैयद सआदत अली ने कोर्ट को बताया कि इसी वर्ष हाईकोर्ट ने जयपुर बम धमाकों के आठ मामलों में सभी दोषियों को दोष मुक्त कर दिया था, जिनमें सरवर आजमी भी शामिल था।

बम धमाकों के मामले में अधीनस्थ अदालत के फैसले के करीब आठ माह बाद एटीएस ने जिंदा बम को लेकर अलग से आरोप पत्र पेश किया, जबकि याचिकाकर्ता वर्ष 2009 से जेल में बंद है। जांच एजेंसी उसे जानबूझकर जेल में रखना चाहती है। सिलसिलेवार बम धमाकों और जिंदा बम के मामले में अधिकतर गवाह और दस्तावेज समान हैं। राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिक्ता राजेश महर्षि ने कहा कि याचिकाकर्ता के खिलाफ अभियोजन पक्ष के पास पर्याप्त साक्ष्य हैं और प्रकरण में ट्रायल चल रही है। ऐसे में जमानत नहीं दी जा सकती। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद कोर्ट ने जमानत प्रार्थना को मंजूर कर लिया।

उल्लेखनीय है कि 13 मई 2008 को जयपुर में सिलसिलेवार धमाके हुए (Jaipur Bomb Blast Case), चांदपोल हनुमान मंदिर (Chandpole Hanuman Temple) के पास एक बम ङ्क्षजदा मिला था। इस मामले में मोहमद सरवर आजमी, सैफुर्रहमान, मोहमद सैफ, शाहबाज हुसैन और सलमान में से शाहबाज को बरी किया गया, शेष आरोपियों को फांसी की सजा सुनाई थी। हाईकोर्ट ने सभी को बरी कर दिया था। इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में राज्य सरकार व अन्य की अपील लंबित है।