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राजस्थान हाईकोर्ट का बड़ा आदेश, करीब साढ़े चार हजार विद्यार्थियों को मिलेगा लाभ

Rajasthan High Court Order : राजस्थान हाईकोर्ट का बड़ा आदेश। डिप्लोमा के बाद भी स्काउट एवं गाइड कैम्प मान्य होगा। इस फैसले से करीब साढ़े चार हजार विद्यार्थियों को लाभ मिलेगा।
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जयपुर

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Sanjay Kumar Srivastava

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Updated: 19 May 2025, 9:06 AM IST

Rajasthan High Court Big Order about Four and a Half Thousand D.El.Ed Students will Get Benefit

पत्रिका फाइल फोटो

Rajasthan High Court Order : राजस्थान हाईकोर्ट ने दो वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा संबंधी डिप्लोमा (डीएलएड) करने वाले उन सभी विद्यार्थियों की अंकतालिका में संशोधन करने का आदेश दिया, जिन्होंने डिप्लोमा की अंतिम परीक्षा के बाद सात दिवसीय स्काउट एवं गाइड कैप पूरा किया। हाईकोर्ट कोर्ट ने ऐसे सभी विद्यार्थियों की डिप्लोमा की अंकतालिका में कैप का उल्लेख करने का आदेश दिया। इसकी 4 सप्ताह में पालना करने को कहा है। इससे अंकतालिका सरकारी भर्ती के लिए मान्य हो जाएगी, जिसका करीब साढ़े चार हजार विद्यार्थियों को लाभ मिलेगा।

सभी विद्यार्थियों की मिली राहत

न्यायाधीश अनूप कुमार ढंड ने रुमाली मीणा व अन्य की याचिका मंजूर करते हुए याचिकाकर्ताओं जैसे सभी विद्यार्थियों की अंकतालिकाओं में संशोधन का यह आदेश दिया। अधिवक्ता हेमन्त गुप्ता ने कोर्ट को बताया कि याचिकाकर्ताओं ने 2 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र डिप्लोमा पास कर लिया, लेकिन किसी कारणवश अंतिम परीक्षा से पहले 7 दिवसीय स्काउट एवं गाइड कैप में शामिल नहीं हो पाए। डिप्लोमा करने के बाद कैम्प पूरा कर लिया, लेकिन बीकानेर स्थित शिक्षा विभागीय परीक्षाएं पंजीयक ने अंकतालिकाओं में कैम्प का उल्लेख करने का आवेदन नामंजूर कर दिया।

और डिप्लोमा व्यर्थ हो जाएगा

याचिकाकर्ताओं की ओर से हाईकोर्ट को बताया कि स्काउट एवं गाइड कैम्प पूरा करने का अंकतालिका में उल्लेख नहीं किया तो उन्हें सरकारी नौकरी के लिए पात्र नहीं माना जाएगा और डिप्लोमा व्यर्थ हो जाएगा।

अंकतालिकाओं में संशोधन करने का आदेश

सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता बसंत सिंह छाबा ने कहा कि लगभग साढ़े चार हजार विद्यार्थियों की अंकतालिकाओं में इस प्रकार के संशोधन के आवेदन पेंडिग है। इस पर कोर्ट ने आदेश दिया कि याचिकाकर्ताओं सहित सभी समान मामलों में अंकतालिकाओं में संशोधन कर दिया जाए।

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