
जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने पीटीआइ भर्ती-2022 में आवेदन पत्र में गड़बड़ी के आरोप में शिक्षकों को हटाने के मामले में दखल दिया है। कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि पीटीआइ पद पर कार्यरत शिक्षकों को बिना सुनवाई मनमाने तरीके से नहीं हटाया जा सकता।
न्यायाधीश समीर जैन की एकलपीठ ने हंसराज गुर्जर व अन्य की याचिकाओं पर सुनवाई के बाद यह आदेश दिया। याचिकाकर्ताओं ने कोर्ट को बताया कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने 16 जून 2022 को पीटीआइ के 5546 पदों पर भर्ती निकाली थी।
मेरिट के आधार पर उनका चयन हुआ और 15 दिसंबर 2023 को नियुक्ति दी गई। लेकिन विभाग ने 24 दिसंबर 2024 को नोटिस जारी कर, आवेदन पत्र में दी गई जानकारी और मूल दस्तावेज में अंतर के आधार पर पूछा कि क्यों न सेवा से बर्खास्त कर दिया जाए।
सरकार की ओर से तर्क दिया गया कि याचिकाकर्ताओं के दस्तावेज में विसंगति पाई गई, इसलिए उन्हें हटाने का नोटिस दिया गया। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने निर्देश दिया कि कोई भी निर्णय लेने से पहले अभ्यर्थियों को दस्तावेज की जांच और व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर दिया जाए।
Published on:
08 Feb 2025 07:54 am
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