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SI भर्ती रद्द करने के आदेश पर लगी रोक, हाईकोर्ट ने क्यों लिया ये फैसला; चयनित अभ्यर्थियों ने दिया ये तर्क

SI Recruitment-2021: राजस्थान हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने सब इंस्पेक्टर (SI) भर्ती-2021 को रद्द करने के एकलपीठ के आदेश पर सोमवार को रोक लगा दी।

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पत्रिका फाइल फोटो

पत्रिका फाइल फोटो

SI Recruitment-2021: राजस्थान हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने सब इंस्पेक्टर (SI) भर्ती-2021 को रद्द करने के एकलपीठ के आदेश पर सोमवार को रोक लगा दी। जस्टिस एसपी शर्मा की खंडपीठ में अमर सिंह और अन्य चयनित सब इंस्पेक्टरों की अपील पर सुनवाई के बाद यह निर्णय लिया गया।

बता दें, एकलपीठ ने भर्ती परीक्षा में बड़े पैमाने पर अनियमितताओं और धांधली का हवाला देते हुए इसे रद्द करने का आदेश दिया था। इस फैसले को चुनौती देते हुए चयनित उम्मीदवारों ने डिवीजन बेंच में अपील दायर की थी।

एकलपीठ ने अपने आदेश में कहा था कि एसआई भर्ती-2021 में पेपर लीक और अन्य अनियमितताओं के कारण भर्ती प्रक्रिया की निष्पक्षता पर सवाल उठे हैं। कोर्ट ने इसे कानूनी और पारदर्शी नहीं मानते हुए भर्ती को रद्द करने का निर्देश दिया था।

इस फैसले के खिलाफ चयनित सब इंस्पेक्टरों ने डिवीजन बेंच में याचिका दायर कर तर्क दिया कि- पूरी भर्ती को रद्द करना उचित नहीं है। उनकी ओर से कहा गया कि सरकार भी भर्ती रद्द करने के पक्ष में नहीं थी और विशेष कार्य बल (SOG) ने पेपर लीक में शामिल आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की थी।

याचिकाकर्ताओं का तर्क था कि भर्ती प्रक्रिया में सही और गलत उम्मीदवारों की पहचान संभव है। उन्होंने एकलपीठ के फैसले को कानूनसम्मत नहीं बताते हुए इसे रद्द करने की मांग की। उनका कहना था कि कुछ लोगों की गलतियों की सजा सभी चयनित उम्मीदवारों को नहीं दी जानी चाहिए। साथ ही, यह भी तर्क दिया गया कि भर्ती रद्द होने से उन उम्मीदवारों पर अनुचित प्रभाव पड़ेगा, जिन्होंने मेहनत और ईमानदारी से परीक्षा पास की थी।

डिवीजन बेंच ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद एकलपीठ के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई तक भर्ती प्रक्रिया को रद्द करने के फैसले पर अमल रोकने का निर्देश दिया। इस निर्णय से चयनित उम्मीदवारों को राहत मिली है, जो लंबे समय से इस मामले में अनिश्चितता का सामना कर रहे थे। अब कोर्ट में अगली सुनवाई में इस मामले पर विस्तृत बहस होगी, जिसके बाद अंतिम फैसला लिया जाएगा।