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Rajasthan: बिना रजिस्ट्रेशन बेच रहे मकान-भूखंड… रेरा का अब ब्रोकर पर भी शिकंजा, यहां करें शिकायत

राजधानी जयपुर सहित अजमेर, उदयपुर, अलवर जैसे बड़े शहरों में रियल एस्टेट रेगूलेटरी अथॉरिटी (रेरा) रजिस्ट्रेशन और लेआउट प्लान स्वीकृत हुए बिना ही विला और भूखंड बेचने वालों पर शिकंजा कसा जा रहा है।
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रेरा का अब ब्रोकर पर भी एक्शन, पत्रिका फोटो

रेरा का अब ब्रोकर पर भी एक्शन, पत्रिका फोटो

Real Estate Regulatory Authority (RERA): राजधानी जयपुर सहित अजमेर, उदयपुर, अलवर जैसे बड़े शहरों में रियल एस्टेट रेगूलेटरी अथॉरिटी (रेरा) रजिस्ट्रेशन और लेआउट प्लान स्वीकृत हुए बिना ही विला और भूखंड बेचने वालों पर शिकंजा कसा जा रहा है। बिल्डर ऐसे आवास-भूखंड को बेचने के लिए एजेंट्स (ब्रोकर) को आगे कर रहे हैं। अब रेरा ने एजेंटों पर भी शिकंजा कसते हुए ऐसे ब्रोकर की सूचियां बनाना शुरू कर दिया है जो लोगों को गुमराह कर रहे हैं।

ये हैं नियम

नियमानुसार बिल्डर व डवलपर्स के साथ रियल एस्टेट एजेंट को भी रेरा में रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है। इसके बिना कोई भी ब्रोकर जमीन, प्लॉट, फ्लैट बेचने की प्रक्रिया में शामिल नहीं हो सकता। ऐसा करते पाए जाने पर 5 लाख रुपए पेनल्टी व सजा दोनों का प्रावधान है।

पम्फलेट पर नजर

शहरों में कई जगह प्रॉपर्टी बेचने से जुड़े पम्फलेट बांटे जा रहे हैं। कई जगह तो बुकिंग पर लक्की ड्रा के जरिए कई इनाम जीतने का प्रलोभन दिया जा रहा है। इसमें न तो रेरा रजिस्ट्रेशन नम्बर अंकित है और न ही स्वीकृत नक्शा। एजेंट ने अपना मोबाइल नम्बर लिखा हुआ है। ऐसे पम्फलेट पर नजर है।

यहां करें शिकायत

रियल एस्टेट रेगूलेटरी अथॉरिटी का मुख्यालय जयपुर के उद्योग भवन परिसर में है। यहां फोन नम्बर 0141-2851900 पर शिकायत की जा सकती है। इसके अलावा complaint. rera@rajasthan. gov. in पर ई-मेल कर सकते हैं।

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