
राजस्थान सरकार ने प्रदेश में डवलपमेंट प्रमोशन एंड कंट्रोल रेगुलेशन लागू कर दिए हैं। इससे लोगों को भू-उपयोग परिवर्तन की लम्बी प्रक्रिया से छुटकारा मिलेगा। निर्धारित मापदंड के तहत स्थानीय स्तर पर ही स्वीकृति मिल जाएगी। शहरों में सामुदायिक सुविधा, शैक्षणिक-चिकित्सा सुविधाओं के लिए भू-रूपांतरण और आवंटन की प्रक्रिया भी आसान होगी। नगरीय विकास विभाग ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। रेगुलेशन लागू होने से निकाय, विकास प्राधिकरण, नगर विकास न्यास को भी राज्य सरकार के पास प्रकरण भेजने की जरूरत नहीं रहेगी।
Updated on:
16 Oct 2024 10:26 am
Published on:
16 Oct 2024 10:26 am
