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लॉकडान 4: राजस्थान सरकार ने जारी की गाइडलाइन, जानें- क्या खुलेगा, क्या रहेगा बंद

लॉकडाउन 4 के लिए राजस्थान के गृह विभाग ने सोमवार को गाइडलाइन जारी कर दी है। नई गाइडलाइन के मुताबिक प्रदेश में कई छूट का ऐलान किया है।

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Rajasthan lockdown 4 new guidelines

जयपुर। लॉकडाउन 4 के लिए राजस्थान के गृह विभाग ने सोमवार को गाइडलाइन जारी कर दी है। नई गाइडलाइन के मुताबिक प्रदेश में कई छूट का ऐलान किया है। एसीएस होम राजीव स्वरूप ने गाइड लाइन जारी करते हुए बताया कि कंटेनमेंट जोन में पुरानी स्थिति बरकरार रहेगी। नियमों का उल्लंघन करने पर सख्त कार्रवाई होगी। लोगों को मॉस्क लगाकर ही घर से बाहर निकलने की अनुमति होगी। कामकाजी लोग दूसरे जिले में काम के लिए जा सकेंगे। किसी भी स्थान पर पांच लोग से ज्यादा नहीं हो सकेंगे इकठ्ठा।

लॉक डाउन 4 को लेकर राजस्थान में गाइडलाइन जारी

- प्रदेश में जिम,सिनेमा,स्कूल,कॉलेज रहेंगे बंद
- सभी तरह के समारोहों पर रहेगी रोक
- लॉकडाउन 4.0 में सैलून, ब्यूटी पार्लर भी खुलेंगे
- स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स खुलेंगे,केवल खिलाड़ी और कोच,स्टाफ को अनुमति
- स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स या क्लब हाउस में नहीं खुलेंगी कैंटीन
- रेस्टोरेंट्स ,खाद्य पदार्थ की दुकानें खुलेंगी
- पान,गुटखे और तम्बाकू उत्पादों पर रोक रहेगी जारी
- ऑरेंज ज़ोन में ऑटो ,बस शर्तों के साथ चलेंगे
- ग्रीन जोन में भी ऑटो,बस सेवा होंगी शुरू
- ग्रीन जोन में स्पोर्ट्स कॉन्प्लेक्स खुलेंगे
- कंटेनमेंट जोन में किसी भी प्रकार की गतिविधि पर रहेगी रोक
- केवल आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति रहेगी
- शादी समारोह से पहले एसडीएम से लेनी होगी इजाजत
- शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक प्रदेश में रहेगी कर्फ्यू की स्थिति
- 50 प्रतिशत कर्मचारियों के साथ खुलेंगे निजी-सरकारी कार्यालय