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जयपुर। लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। आज से स्वत: आदर्श आचार संहिता भी लागू हो जाएगी। ऐसे में पार्टी, नेता या सरकार को आचार संहिता के नियमों का पालन करना होता है। इस दौरान सरकारी घोषणा, शिलान्यास या लोकार्पण नहीं किया जा सकता। साथ ही उम्मीदवारों को भी चुनाव आयोग द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करना होता है, जिसमें अधिकतम खर्च की भी एक सीमा निर्धारित होती है। आइए जानते हैं कि उम्मीदवार अधिकतम चुनाव में कितना खर्च कर सकता है।
भारत चुनाव आयोग ने हाल में उम्मीदवारों द्वारा अधिकतम खर्च की सीमा में संसोधन किया है। नए निर्देशानुसार लोकसभा चुनाव में एक उम्मीदवार 95 लाख रुपए से अधिक राशि नहीं खर्च कर पाएगा। इस संबंध में राजस्थान के जिलों में चुनाव आयोग के प्रतिनिधियों ने बैठक कर राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को चुनाव खर्च की सीमा और खर्च की मदों की जानकारी दी गई। इसके अलावा, चुनाव के दौरान किए जाने वाले खर्च के लेखों के संधारण के बारे में भी बताया गया। लोकसभा चुनाव में खर्च के लिए निर्धारित राशि का व्यय विधि सम्मत मद में ही किया जा सकेगा।
बैठक में बताया गया कि चुनाव प्रचार में रैली, कार्यालय वाहन, कर्मचारी, नेट, भवन किराया, बिजली, प्रचार-प्रसार सामग्री इत्यादि पर खर्च किया जा सकता है। प्रलोभन तथा शराब आदि पर किया गया खर्चा विधि मान्य नहीं है। चुनाव के दौरान उम्मीदवार को तीन रजिस्टर ए, बी, सी का निर्धारण करना होगा तथा उसी के अनुरूप लेखे संधारित किए जाएंगे। चुनाव के दौरान व्यय लेखों का तीन बार निरीक्षण किया जाएगा।
1. उम्मीदवारों को चुनाव खर्च के लिए अलग से नया बैंक खाता खुलवाना होगा।
2. चुनाव के दौरान अधिकतम राशि का चैक से या ऑनलाइन भुगतान करना होगा।
3. प्रतिनिधि द्वारा वोट के लिए किसी मतदाता को प्रलोभन देना गैरकानूनी।
4. मतदाता पर किसी माध्यम के जरिए अनुचित दबाव डालना, धार्मिक व जातीय आधार पर वोट मांगना गलत।
5. अपने वाहनों में मतदाता को घर से मतदान केन्द्र तक लाना तथा मतदान करने के बाद घर तक छोड़ना भी आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन।
Published on:
16 Mar 2024 07:42 pm
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