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Rajasthan Patwari Exam 2021: अभ्यर्थियों के एडमिट कार्ड में संशोधन

Rajasthan Patwari Exam 2021:राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर की ओर से आयोजित होने वाली राजस्थान पटवारी भर्ती परीक्षा-2021 के लिए कुछ अभ्यर्थियों के एडमिट कार्ड में संशोधन किया गया है।

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जयपुर। Rajasthan Patwari Exam 2021:राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर की ओर से आयोजित होने वाली राजस्थान पटवारी भर्ती परीक्षा-2021 के लिए कुछ अभ्यर्थियों के एडमिट कार्ड में संशोधन किया गया है। बोर्ड ने कहा है कि परिवर्तन होने पर नया प्रवेश पत्र ही मान्य होगा। उसी के साथ परीक्षा केन्द्र पर उपस्थित होना होगा। पूर्व में जारी प्रवेश पत्र को निरस्त समाझा जाएगा।

नया प्रवेश पत्र ही लाना होगा
बोर्ड सचिव ने बताया कि 14 अक्टूबर-2021 को जारी एडमिट कार्ड में जिन अभ्यर्थियों की परीक्षा 24 अक्टूबर को द्वितीय पारी में है उन अभ्यर्थियों के परीक्षा केन्द्र में संशोधन किया गया है। ऐसे अभ्यर्थी अपना प्रवेश पत्र ऑनलाइन जांच ले और परिवर्तन होने पर नवीन प्रवेश पत्र को ही लेकर परीक्षा केन्द्र पर उपस्थित हों। पूर्व में जारी प्रवेश पत्र को निरस्त समझा जाए। बोर्ड सचिव ने बताया कि परीक्षा केन्द्र के कोड संख्या व संशोधित परीक्षा केन्द्र के नाम की सूची बोर्ड की वेबसाइट पर देखी जा सकती है।

यह रहेगी पाबंदी
चयन बोर्ड ने भी आरपीएससी की तर्ज पर पटवार भर्ती परीक्षा में अभ्यर्थियों के किसी भी प्रकार के कीमती सामान, चूड़ी, बाली, नोजपिन, गले में चेन आदि पहने जाने पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही अभ्यर्थी पूरी बाहों के कपड़े नहीं पहन सकेंगे। जूते पहन कर परीक्षा में शामिल हो पर भी पाबंदी रहेगी। ड्रेस कोड की पालना नहीं करने वाले अभ्यर्थी को परीक्षा केंद्र पर प्रवेश नहीं दिया जाएगा। इतना ही नहीं मोबाइल या किसी भी प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक गजेट्स अभ्यर्थी साथ लेकर नहीं जा सकेंगे। अभ्यर्थी अपने साथ सिर्फ वहीं सामान लेकर जा सकेंगे जिसकी आवश्यकता उसे परीक्षा देने के लिए पड़ेगी यानी पेन और एडमिटकार्ड के साथ ही आईडी प्रूफ लेकर ही वह परीक्षा केंद्र में प्रवेश कर सकेंगे।

तो हो जाएंगे प्रतिबंधित
परीक्षा केंद्र पर अवांछित सामग्री ले जाने का प्रयाय करने, नकल करने, अभ्यार्थी के स्थान पर फर्जी अभ्यार्थी बैठाने या प्रयास करने वाले अभ्यार्थी की परीक्षा निरस्त की जाएगी और बोर्ड उसे आगामी समय में होने वाली परीक्षाओं में भी एक निश्चित अवधि से लेकर आजीवन प्रतिबंधित कर सकता है। साथ ही ऐसे अभ्यर्थियों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज करवाई जाएगी।