
Jaipur News : छोटे-मोटे सामान के गुम होने पर थाना पुलिस रिपोर्ट दर्ज नहीं करती… यदि करती भी है तो रसूखदारों से सिफारिश करवानी पड़ती है… आए दिन पीड़ित लोग थानों में भटकते देखे जा सकते हैं। ऐसे में पुलिस मुख्यालय ने ऑनलाइन गुमशुदगी दर्ज करने की व्यवस्था चालू की।
हालांकि इस व्यवस्था का व्यापक प्रचार-प्रसार न होने से 8 वर्ष में मात्र 3.28 लाख लोग ही इसका लाभ उठा सके हैं। जबकि पुलिस की ही मानें तो इस अवधि में गुमशुदगी के लाखों मामले सामने आ चुके हैं। ऑनलाइन व्यवस्था से न सिर्फ पीड़ितों, बल्कि पुलिस को भी फायदा है। इस व्यवस्था से थाना पुलिस का समय बचता है।
- गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए राजस्थान पुलिस की वेबसाइट पर जाएं।
- इसमें नागरिक सेवाएं ऑप्शन पर क्लिक करने पर खोए हुए लेख की रिपोर्ट पर क्लिक करें जिसमें नाम, पता, आधार कार्ड, ई-मेल व अन्य जानकारी भरने के बाद गुम हुए सामान की जानकारी भर सकते हैं।
- ई-मेल पर कुछ देर में दर्ज रिपोर्ट की कॉपी आ जाएगी। यह रिपोर्ट थाने में जाकर दर्ज करवाने जैसे ही मान्य है।
- स्टेट क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो (एससीआरबी) की तरफ से मोटा सामान गुम होने पर संबंधित थाना पुलिस को तलाशने के लिए उसकी जानकारी भेजी जाती है।
ऑनलाइन रिपोर्ट दर्ज करने के फॉर्म में गुम होने वाले सामान के नामों की सूची भी है। जैसे मोबाइल, लैपटॉप, एटीएम व डेबिट कार्ड, परिचय पत्र, बैंक संबंधित दस्तावेज, बस परमिट, विवाह प्रमाण पत्र, पासपोर्ट, पेन कार्ड, सिम कार्ड, स्टांप पेपर, प्रॉपर्टी दस्तावेज सहित अन्य सामान के नामों की सूची है। सूची में गुम हुए सामान का नाम नहीं हो तो अन्य का विकल्प भी है, जिसमें गुमशुदा सामान की जानकारी भर सकते हैं।
- एक थाना पुलिस कहती…कहां से आ रहे थे…उस क्षेत्र के थाने में रिपोर्ट दर्ज होगी
- दूसरे थाने में जाने पर आखिरी बार सामान कहां पर देखा था… उसके बाद नहीं मिला तो उस क्षेत्र के थाने में जाएं।
Published on:
11 Sept 2024 09:32 am
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