
जयपुर। तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती में न्यूनतम अंकों की बाध्यता नहीं होगी। रीट परीक्षा के चलते भर्ती में दूसरी बाध्यता का नियम नहीं लगाया जाएगा। गुरुवार को शिक्षा संकुल में सीएमओ के निर्देश पर शिक्षा विभाग और राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ के प्रतिनिधिमंडल की वार्ता हुई।
इसमें शिक्षा विभाग ने न्यूनतम अंक संबंधी संशय को दूर कर दिया। एनसीटीई के नियम के अनुसार रीट परीक्षा उत्तीण सभी अभ्यर्थी योग्य हैं। वार्ता में कई मांगों के संबंध में चर्चा की गई। करीब एक घंटे चली वार्ता में कई मांगों पर सहमति बनी। महासंघ के अध्यक्ष उपेन यादव ने बताया कि विभाग की ओर से निदेशक गौरव अग्रवाल सहित कई अन्य अधिकारी वार्ता में शामिल हुए।
वार्ता में कृषि व्याख्याता भर्ती में सभी विषयों को मान्य करने, संस्कृत शिक्षा में कंप्यूटर शिक्षकों की भर्ती करने,सेकंड ग्रेड, पीटीआई, लाइब्रेरियन, प्रयोगशाला सहायक सहित अन्य भर्तियों की घोषणा करने, विभाग में 18776 पदों पर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की भर्ती करने, फर्जी दिव्यांग प्रमाण पत्रों की जांच के लिए मेडिकल टीम गठित करने, कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती का परिणाम जारी होते ही काउंसलिंग प्रक्रिया कराने सहित अन्य मांगों पर चर्चा हुई।
Published on:
16 Dec 2022 11:15 am
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