
राजस्थान में स्कूलों में प्रवेश के लिए आयु गणना की तिथि तय, दोनों निदेशकों ने जारी किया संयुक्त आदेश
Rajasthan Schools News : खुशखबर। राजस्थान के स्कूलों में प्रवेश के लिए आयु गणना के लिए अब चिकचिक नहीं करनी होगी। अब स्कूलों में प्रवेश का रास्ता खुल गया है। निदेशक माध्यमिक शिक्षा आशीष मोदी तथा निदेशक प्रारंम्भिक शिक्षा सीताराम जाट ने गुरुवार को एक संयुक्त आदेश जारी किया। जिसमें बताया गया है कि राजकीय तथा गैर राजकीय विद्यालयों में प्रवेश के लिए आयु गणना की तिथि एक अक्टूबर 2024 निर्धारित कर दी गई है। उन्होंने बताया कि एक अक्टूबर तक 6 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले बच्चे विद्यालयों में प्रवेश के लिए पात्र होंगे।
आदेश के अनुसार राजकीय विद्यालय, गैर राजकीय विद्यालय, बालवाटिका,बालवाड़ी, प्री-प्राइमरी या अन्य संस्थान जहां पर कक्षा एक से पूर्व का अध्ययन करवाया जाता है में अध्ययनरत विद्यार्थियों पर आयु गणना के लिए 1 अक्टूबर, 2024 की निर्धारित तिथि लागू नहीं होगी। इसी प्रकार टीसी के आधार पर प्रवेश लेने वालों पर भी 1 अक्टूबर, 2024 की निर्धारित तिथि पर न्यूनतम आयु 6 वर्ष होने का नियम लागू नहीं होगा।
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इस आदेश में यह भी उल्लेख है कि जन्मतिथि द्वारा आयु की गणना कर आरटीई या गैर आरटीई के अन्तर्गत आयु के आधार पर प्रथम बार कक्षा 1 में नवीन प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों पर ही 1 अक्टूबर, 2024 तक न्यूनतम आयु 6 वर्ष होने का नियम लागू होगा।
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Published on:
11 Jul 2024 06:34 pm
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