
Healthy Street Food Hacks | (फोटो सोर्स- GeminiAI)
जयपुर। चिकित्सा विभाग की ओर से खाद्य कारोबारियों को कानूनी प्रक्रिया में राहत देने और खाद्य सुरक्षा को मजबूत करने के लिए बुधवार को सांभरलेक में फूड लाइसेंस एवं रजिस्ट्रेशन शिविर आयोजित किया जाएगा। यह शिविर अग्रसेन भवन, पुरानी धान मंडी, सांभरलेक में प्रातः 11 से शाम 4 बजे तक चलेगा।
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जयपुर द्वितीय डॉ. मनीष मित्तल ने बताया कि शिविर में खाद्य सुरक्षा अधिकारी मौके पर ही खाद्य व्यापारियों के फूड लाइसेंस एवं रजिस्ट्रेशन बनाकर वितरित करेंगे। साथ ही व्यापारियों को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 तथा नियम-विनियम 2011 के प्रावधानों की जानकारी दी जाएगी। किराना, मिठाई, होटल, डेयरी, रेस्टोरेंट, हलवाई, केटरिंग, फास्ट फूड, चाट-पकौड़ी, फल-सब्जी ठेला और स्टॉल लगाने वाले विक्रेताओं के आवेदन ऑनलाइन कर तुरंत लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन जारी किए जाएंगे।
शिविर में एमएफटीएल मोबाइल फूड टेस्टिंग लैब ऑन व्हील्स के माध्यम से आमजन को खाद्य पदार्थों की शुद्धता, गुणवत्ता और मिलावट के प्रति जागरूक किया जाएगा। इच्छुक लोग मौके पर ही खाद्य पदार्थों की जांच भी करवा सकेंगे।
उन्होंने बताया कि जिन खाद्य कारोबारियों का वार्षिक टर्न ओवर 12 लाख रुपये से कम है, उनका फूड रजिस्ट्रेशन किया जाएगा, जिसके लिए आधार कार्ड, पैन कार्ड की फोटो कॉपी और एक पासपोर्ट साइज फोटो अनिवार्य होगी। 12 लाख रुपये से अधिक टर्न ओवर वाले कारोबारियों को फूड लाइसेंस के लिए आधार कार्ड, पैन कार्ड, बिजली बिल और जीएसटी रजिस्ट्रेशन की प्रति लानी होगी।
Updated on:
20 Jan 2026 03:48 pm
Published on:
20 Jan 2026 03:47 pm
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