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जयपुर। गृह विभाग ने रोडवेज की बस एवं सेवाओं के बाद अब जयपुर सिटी परिवहन सेवा की बस एवं सेवाओं को अत्यावश्यक घोषित कर दिया है। दोनों की सेवाओं व कार्यों के लिए 3 माह तक हडताल पर पाबंदी लगा दी है।
गृह विभाग ने पहले रोडवेज की 27 अक्टूबर को प्रस्तावित हडताल को ध्यान में रखते हुए रोडवेज बसों व सेवाओं को राजस्थान अत्यावश्यक सेवाएं अनुरक्षण अधिनियम (रेस्मा) के दायरे में घोषित कर दिया था। इसके तहत रोडवेज में हडताल पर पांबंदी लगा दी गई थी, जिसके बाद कर्मचारियों ने जयपुर सिटी परिवहन सेवा की लो फ्लोर बसों का संचालन बंद कर दिया। तब विभाग की समझ में आया कि जयपुर सिटी परिवहन सेवा रोडवेज के अधीन नहीं है। इसी कारण अब जयपुर सिटी परिवहन सेवा की बसों व उसके कार्यें रेस्मा के दायरे में लेने की अधिसूचना जारी की गई है। इससे अब लो फ्लोर बसों का संचालन बंद किए जाने पर सख्त कार्रवाई की जा सकेगी।
Published on:
23 Oct 2021 02:09 am
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