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Roof Top Restaurant के लिए सरकार यह तय कर रही मापदंड, पक्का निर्माण होगा ध्वस्त

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Roof Top Restaurant के लिए सरकार यह तय कर रही मापदंड, पक्का निर्माण होगा ध्वस्त

Roof Top Restaurant के लिए सरकार यह तय कर रही मापदंड, पक्का निर्माण होगा ध्वस्त

जयपुर। हाईकोर्ट ने राजधानी जयपुर समेत राज्य में अवैध रूप से संचालित रूफटॉप रेस्टोरेंट्स को बंद करने के आदेश दिए लेकिन सरकार ने अब इन्हें संजीवनी देने का फैसला कर लिया। ऐसे रेस्टारेंट्स के संचालन के लिए मापदंड भी तय कर लिए है, जिन्हें जल्द अमलीजामा पहना दिया जाएगा। इसके बाद सरकार की नजर में रूफटॉफ रेस्टारेंट्स वैध हो जाएंगे। इसके लिए तकनीकी और सामान्य मापदंड तय किए गए हैं। इनकी पालना करने वाले लोग रूफटॉप रेस्टारेंट संचालित कर पाएंगे। इसके बाद ही फायर एनओसी भी मिलेगी। साथ ही निकायों को बतौर शुल्क कमाई भी होगी। अभी राज्य में करीब 1500 रूफटॉप रेस्टोरेंट बताए जा रहे हैं।

ये प्रस्तावित हैं तकनीकी मापदंड :
-आवासीय संस्थानिक और व्यावसायिक इमारतों में संचालित किए जा सकेंगे
-न्यूनतम एरिया 50 वर्गमीटर रखा जाए
-इमारत से लगती दूसरी इमारत की छत मिलाते हुए रेस्टारेंट्स किया जा सकेगा संचालित
-छत के 40 फीसदी हिस्से को कवर किया जा सकेगा
-पूरी तरह अस्थाई निर्माण होना जरूरी
-अस्थाई निर्माण की उंचाई 5 मीटर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए
-रेस्टोरेंट के आकार के तहत प्रति 25 वर्गमीटर पर एक कार के हिसाब से पार्किंग रखनी होगी
-छत पर रेलिंग की उंचाई कम से कम डेढ़ मीटर की होगी
-फायर सेफ्टी नियमों की पालना हर हाल में सुनिश्चित करनी होगी

ये सामान्य मापदंड भी प्रस्तावित :
-संबंधित निकाय से रेस्टारेंट संचालन के लिए एनओसी लेना जरूरी होगा
-आपदा की स्थिति में सुरक्षित निकास के लिए ले-आउट प्लान प्रदर्शित करना होगा
-वर्ष में कम से कम एक बार रेस्टोरेंट्स की थर्ड पार्टी आॅडिट कराई जाएगी
-हर रेस्टारेंट में एक फायर एक्सपर्ट की नियुक्ति होगी जो स्टॉफ को फायर सेफ्टी के लिए प्रशिक्षित करेगा
-फायर एक्सपर्ट समय-समय पर फायर सेफ्टी चैक के लिए मॉक ड्रिल भी करेगा
-एलपीजी स्टोव और कोयले के चूल्हे का इस्तेमाल करना प्रतिबंधित होगा
-स्ट्रक्चरल इंजीनियर से अस्थाई निर्माण और पूरी इमारत का सेफ्टी सर्टिफिकेट लेना जरूरी
-अस्थाई निर्माण के लिए नेशनल बिल्डिंग कोड की पलाना की जाएगी
-सभी मापदंडों की पालना सुनिश्चित करने के लिए निकाय कमेटी का गठन करेगा। यह कमेटी समय-समय पर रेस्टारेंट का निरीक्षण करेगी।
-रेस्टारेंट की स्वीकृति के लिए निकाय को शुल्क देना होगा। यह 100 रुपए प्रति वर्गफीट प्रस्तावित किया जा रहा है
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