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Rajasthan: ‘पंचायत चुनाव की चिंता छोड़िए… जेल जाने की तैयारी करें’, मदन दिलावर का डोटासरा पर तीखा पलटवार

मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि डोटासरा पंचायत चुनाव की चिंता नहीं करें। वे भर्ती घोटाले में जेल जाने की तैयारी करें।

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Madan Dilawar, Govind Singh Dotasra
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मदन दिलावर और गोविंद सिंह डोटासरा। फोटो: पत्रिका

जयपुर। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के पंचायत चुनावों को लेकर दिए गए बयान पर तीखा पलटवार किया है। मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि डोटासरा पंचायत चुनाव की चिंता नहीं करें। वे भर्ती घोटाले में जेल जाने की तैयारी करें।

शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कांग्रेस नेता गोविंद सिंह डोटासरा के पंचायत चुनाव पर दिए गए बयान पर कहा कि कांग्रेस के शासन में परिसीमन में गड़बड़ी की गई थी। उन्होंने डोटासरा को चेतावनी दी कि वे पंचायत चुनाव की चिंता करने की बजाय भर्ती घोटाले में जेल जाने की तैयारी करें। जिस प्रकार जलदाय विभाग में हुए करोड़ों रुपए के घोटाले में कांग्रेस के अन्य नेता जेल गए।

डोटासरा बोलते पहले हैं, सोचते बाद में: राठौड़

वहीं, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा बोलते पहले हैं और सोचते बाद में, इसी कारण उनके बयान स्तरहीन और असंसदीय होते जा रहे हैं। एक जिम्मेदार विधायक होने के बावजूद वे शब्दों का चयन नहीं कर पा रहे हैं, जो उनकी राजनीतिक गिरावट और हताशा को दर्शाता है। राठौड़ ने बयान जारी कर कहा कि परिसीमन कभी भी राजनीतिक आधार पर नहीं होता। परिसीमन पूरी तरह निर्वाचन आयोग द्वारा कराया जाता है, इसमें किसी भी प्रकार का राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं होता।

डोटासरा ने दिया था ये बयान

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने पंचायती राज के वार्डों के परिसीमन का अंतिम प्रकाशन तय समय पर नहीं होने को लेकर भाजपा पर हमला बोला था। मंगलवार को प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में मीडिया से बातचीत में उन्होंने आरोप लगाया था कि भाजपा ने पंचायती राज और परिसीमन प्रक्रिया को पूरी तरह हाईजैक कर रखा है।

डोटासरा ने कहा था कि ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद वार्डों के परिसीमन की अंतिम तिथि 17 दिसंबर 2025 थी। बाद में बढ़ाकर दो सप्ताह में प्रकाशन का आश्वासन दिया गया। इसके बावजूद, चुनाव आयोग द्वारा 31 दिसंबर 2025 को पंचायती राज चुनाव प्रक्रिया शुरू करने और हाईकोर्ट के निर्देशों के बाद भी 8 जनवरी को होने वाला अंतिम प्रकाशन 20 जनवरी तक नहीं हो पाया।

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