Samleti bomb blast case : राजस्थान हाईकोर्ट का फैसला, मास्टर माइंड डॉ. अब्दुल हमीद ( Abdul Hamid ) को फांसी की सजा बरकरार
शैलेन्द्र अग्रवाल / जयपुर। रोडवेज की बस में 23 साल पहले दौसा जिले के समलेटी में हुए बम विस्फोट ( Samleti bomb blast ) के मामले में हाईकोर्ट (
rajasthan highcourt ) ने डॉ. अब्दुल हमीद (
Abdul Hamid ) की फांसी व पप्पू उर्फ सलीम की उम्रकैद की सजा को बरकरार रखा है, वहीं सात अन्य को बरी कर दिया। न्यायाधीश सबीना व न्यायाधीश गोवर्धन बाढ़दार की खण्डपीठ ने राज्य सरकार तथा अभियुक्तों की अपीलों पर यह आदेश दिया।