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पिता आसाराम को सजा पर क्या बाेला दुष्कर्म के आरोप में जेल में कैद नारायण सांई?

दुष्कर्म के आरोप में जेल में कैद नारायण सांई ने पिता आसाराम को जोधपुर कोर्ट की ओर से सुनाई गई सजा के बाद सवालाें का जवाब देने से बच रहा है।

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Sant Narayan Prem sai

जयपुर/सूरत। सूरत की साधिका से दुष्कर्म के आरोप में जेल में कैद नारायण सांई ने पिता आसाराम को जोधपुर कोर्ट की ओर से सुनाई गई सजा के बाद मानो मौन धारण कर लिया है। वह मीडिया के सवालों के जवाब देने से बचता है।

पहले वह मीडिया से बात करता था, लेकिन शनिवार को जब उसे मेडिकल जांच के लिए न्यू सिविल अस्पताल लाया गया, उसने चुप्पी साधे रखी। गुरुवार को कोर्ट में पेशी के दौरान भी उसने मीडिया के सवालों के जवाब नहीं दिए थे।

किसी सवाल का जवाब नहीं दिया
चमड़ी तथा हड्डियों में दर्द की शिकायत पर शनिवार को कड़े पुलिस बंदोबस्त के बीच नारायण सांई को न्यू सिविल अस्पताल लाया गया। स्किन विभाग, आर्थोपेडिक विभाग और गुप्त रोग विभाग में उसकी जांच की गई।

अस्पताल में मीडिया ने आसाराम को सुनाई गई सजा को लेकर उससे सवाल किए, लेकिन उसने किसी सवाल का जवाब नहीं दिया। गौरतलब है कि नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में हाल ही जोधपुर कोर्ट ने आसाराम को उम्रकैद की सजा सुनाई है।

अहमदाबाद में उसके खिलाफ दुष्कर्म मामले की सुनवाई लंबित है। नारायण सांई पर भी सूरत की साधिका ने दुष्कर्म का आरोप लगाया था और करीब चार साल से वह न्यायिक हिरासत में है। मामले की सुनवाई सेशन कोर्ट में चल रही है।

आसाराम के ऑडियो पर सरकार सख्त
सेंट्रल जेल में आजीवन कारावास की सजा भुगत रहे आसाराम का एक दिन पहले सोशल मीडिया पर ऑडियो वायरल होने के बाद जेल प्रशासन ने जांच शुरू कर दी है। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि आसाराम ने शुक्रवार शाम साढे़ 6.30 बजे जेल की एसटीडी से साबरमती आश्रम में किसी को कॉल किया था। आश्रम में कॉल रिकॉर्ड कर इसे वायरल किया। मामला उजागर होने के बाद जेल में हड़बड़ी मच गई।

गृहमंत्री गुलाबचंद कटारिया ने भी बयान जारी किया कि आसाराम ने कानून तोड़ा तो कार्रवाई होगी। जेल मुख्यालय ने भी जोधपुर जेल प्रशासन से इस बारे में स्पष्टीकरण मांगा है। इधर, अब जेल अधिकारियों ने आसाराम ने जवाब मांगा है। जेल अधीक्षक विक्रम सिंह इस मामले की जांच कर रहे हैं।

नियमों के तहत करवाई बात
जेल डीआईजी विक्रम सिंह ने बताया कि आसाराम को जेल नियमों के तहत आश्रम में बात करवाई गई थी। इस तरह कॉल वायरल होने का मामला पहली बार ही सामने आया है। अब जल्द ही आदेश निकाला जाएगा कि कोई भी बंदी या कैदी एेसा करेगा, तो उसे बात करने पर पाबंदी लगा दी जाएगी।

महीने में 80 मिनट बात करने का है नियम
जेल नियमों के तहत कोई भी बंदी या कैदी जेल से अपने दो रजिस्टर्ड नम्बर पर महीने में 80 मिनट तक बात कर सकता है। इसके बदले 120 रुपए शुल्क लिया जाता है। इसी नियम के तहत आसाराम ने शुक्रवार देर शाम जेल में एसटीडी से आश्रम के फोन पर 17 मिनट बात की।